• अंतिम अपडेट किया गया: Apr 24 2024 1:01PM
स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया

बजट और कार्यक्रम


क्र .सं.वस्तुप्रकट वस्तुविवरण

2.1

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट

[खंड 4(1)(ख)(xi)]

(i)  सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट

विवरण

(ii)  प्रत्येक एजेंसी और योजना और कार्यक्रमों के लिए बजट

 

(iii)  प्रस्तावित व्यय

400 करोड़ रुपए , 2020-21

(iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो

 

(v) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और संबंधित रिपोर्ट कहां उपलब्ध हैं

 

2.2


 

विदेशी और घरेलू पर्यटन

(F. No. 1/8/2012- IR dt. 11.9.2012)


 

(i) बजट

 

(ii) मंत्रालयों और विदेश सचिवों के अधिकारियों द्वारा सरकार और उससे ऊपर के विभागों के प्रमुखों के साथ-साथ विदेश और घरेलू भ्रमण।

   a) स्थानों का दौरा किया

   b) यात्रा की अवधि

   c) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या

   d) यात्रा पर व्यय

 

(iii) खरीद से संबंधित जानकारी

   a) सूचना / निविदा पूछती है, और यदि कोई हो तो,

   b)  प्रदान की जाने वाली बोलियों का विवरण जिसमें माल / सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल हैं, खरीदे जा रहे हैं,

   c) इस तरह के किसी भी संयोजन में निष्कर्ष निकाला गया - और

   d) दर और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

विवरण

2.3

सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रबंध

[खंड 4(i)(ख)(xii)]

(i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम

 लागू नहीं

(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य

लागू नहीं

(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

लागू नहीं

(iv) कार्यक्रम / योजना की अवधि

लागू नहीं

(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य

लागू नहीं

(vi) प्रकृति / सब्सिडी / राशि आवंटित की गई

लागू नहीं

(vii) सब्सिडी देने के लिए पात्रता मानदंड

लागू नहीं

(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)

लागू नहीं

2.4

विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान[F. No. 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]

(i) राज्य सरकार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान / आवंटन

लागू नहीं

(ii) सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है

लागू नहीं

2.5

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई प्राधिकरणों की रियायतों, परमिट के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

[खंड 4(1) (ख) (xiii)]

(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण

लागू नहीं

(ii) प्रत्येक रियायत के लिए परमिट या प्राधिकार दिया गया है

a) पात्रता मापदंड

b) प्राधिकरणों की रियायत / अनुदान और / या परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया

c)  रियायतें / परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता

d) प्राधिकरणों की रियायतों / परमिटों के पुरस्कार की तारीख

लागू नहीं

2.6

`सीएजी और पीएसी पैरा [F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013]

CAG और PAC पारस और कार्रवाई के बाद रिपोर्ट (ATRs) संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखी गई है।