बजट और कार्यक्रम
क्र .सं. | वस्तु | प्रकट वस्तु | विवरण |
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2.1 | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट [खंड 4(1)(ख)(xi)] | (i) सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट | विवरण |
(ii) प्रत्येक एजेंसी और योजना और कार्यक्रमों के लिए बजट |
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(iii) प्रस्तावित व्यय | 400 करोड़ रुपए , 2020-21 | ||
(iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो |
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(v) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और संबंधित रिपोर्ट कहां उपलब्ध हैं |
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2.2
| विदेशी और घरेलू पर्यटन (F. No. 1/8/2012- IR dt. 11.9.2012)
| (i) बजट |
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(ii) मंत्रालयों और विदेश सचिवों के अधिकारियों द्वारा सरकार और उससे ऊपर के विभागों के प्रमुखों के साथ-साथ विदेश और घरेलू भ्रमण। a) स्थानों का दौरा किया b) यात्रा की अवधि c) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या d) यात्रा पर व्यय |
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(iii) खरीद से संबंधित जानकारी a) सूचना / निविदा पूछती है, और यदि कोई हो तो, b) प्रदान की जाने वाली बोलियों का विवरण जिसमें माल / सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल हैं, खरीदे जा रहे हैं, c) इस तरह के किसी भी संयोजन में निष्कर्ष निकाला गया - और d) दर और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है। | विवरण | ||
2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रबंध [खंड 4(i)(ख)(xii)] | (i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम | लागू नहीं |
(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य | लागू नहीं | ||
(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया | लागू नहीं | ||
(iv) कार्यक्रम / योजना की अवधि | लागू नहीं | ||
(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य | लागू नहीं | ||
(vi) प्रकृति / सब्सिडी / राशि आवंटित की गई | लागू नहीं | ||
(vii) सब्सिडी देने के लिए पात्रता मानदंड | लागू नहीं | ||
(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि) | लागू नहीं | ||
2.4 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान[F. No. 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013] | (i) राज्य सरकार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान / आवंटन | लागू नहीं |
(ii) सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है | लागू नहीं | ||
2.5 | सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई प्राधिकरणों की रियायतों, परमिट के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [खंड 4(1) (ख) (xiii)] | (i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण | लागू नहीं |
(ii) प्रत्येक रियायत के लिए परमिट या प्राधिकार दिया गया है a) पात्रता मापदंड b) प्राधिकरणों की रियायत / अनुदान और / या परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया c) रियायतें / परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता d) प्राधिकरणों की रियायतों / परमिटों के पुरस्कार की तारीख | लागू नहीं | ||
2.6 | `सीएजी और पीएसी पैरा [F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013] | CAG और PAC पारस और कार्रवाई के बाद रिपोर्ट (ATRs) संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखी गई है। |
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