प्रायोजित अनुसंधान योजनाएँ
सीएसआईआर प्रायोजित अनुसंधान ग्रन्थ
1 साधारण
2. आवेदन के लिए प्रक्रिया
3. एक स्वीकृत योजना का संचालन
4. सामग्री और उपकरण अनुदान
5. प्रगति रिपोर्ट और योजना का नवीकरण
6. अंतिम तकनीकी रिपोर्ट (FTR)
7. अनुसंधान और आंतरिक संपत्ति के परिणाम
8. FUNDS का संचालन
9. ओवरहेड एक्सपेंसिस
10. निजी निवेशक का दायित्व
11. फोर्म्स
1 साधारण
1.1 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों, IIT, स्नातकोत्तर संस्थानों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में नियमित रोजगार में प्रोफेसरों / विशेषज्ञों को अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। लागू प्रकृति के अनुसंधान प्रस्तावों के साथ-साथ बुनियादी विज्ञानों के अंतर्गत आने वाले लोग जो सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा, या नए और पूरक क्षेत्रों में किए जा रहे विशिष्ट समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, को सीएसआईआर समर्थन के लिए माना जाता है। प्राथमिकता बहु-अनुशासनात्मक परियोजनाओं को दी जाती है, जिसमें अंतर-संगठनात्मक सहयोग (जिसमें सीएसआईआर प्रयोगशालाएँ भी शामिल हैं) और ऐसी योजनाएँ शामिल हैं जिनमें सीएसआईआर प्रयोगशालाओं (अनुबंध- IV) के अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है।
1.2 एक समयबद्ध शोध प्रस्ताव स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य (यों) का उपयोग करना या एक नए विचार और प्रस्ताव का उपयोग करने के लिए आवश्यक है और इसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक साधनों में सीएसआईआर समर्थन प्राप्त करने का एक अच्छा मौका है। सीएसआईआर व्यवहार्य अनुसंधान योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय इनपुट प्रदान करता है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों और क्षेत्रों में निश्चित उन्नति प्राप्त हो सके।
1.3 सीएसआईआर के अनुसंधान अनुदान मुख्य रूप से प्रायोजित संस्थानों के साथ उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं के पूरक हैं। प्रदान किए गए फंड एक या अधिक जूनियर रिसर्च फैलो (JRF), सीनियर रिसर्च फेलो (SRF) और रिसर्च एसोसिएट्स (RA), आकस्मिकता और उपकरण के लिए हैं। आमतौर पर उपकरण के लिए स्वीकृत राशि छोटी होती है। किसी भी श्रेणी के पद स्वीकृत नहीं हैं और न ही अन्य प्रकार के खर्च के लिए धन उपलब्ध कराया गया है।
EMR योजनाओं का उद्देश्य विशिष्ट सुविधाओं, केंद्रों या प्रभागों की स्थापना (डे नोवो) का समर्थन करना नहीं है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन संस्थानों / प्रयोगशालाओं / विभागों आदि में आरएंडडी प्रयासों को पूरा करना है, जहां बुनियादी ढांचा मौजूद है।
1.4 अनुसंधान की परिमाण और प्रकृति के आधार पर अनुसंधान योजना में एक से अधिक अन्वेषक हो सकते हैं और ऐसे मामले में, पहले अन्वेषक को "प्रधान अन्वेषक" (पीआई) के रूप में जाना जाएगा। दो या दो से अधिक संस्थानों को शामिल करने वाली एक सहयोगी परियोजना की स्थिति में, इस तरह के प्रत्येक संस्थान की सहमति प्रस्ताव से सुसज्जित होनी चाहिए। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं से जुड़े सहयोगात्मक परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
१.५ पीआई अपने प्रस्ताव सीधे सीएसआईआर के मानव संसाधन विकास समूह (एचआरडीजी) के पास भेज सकते हैं।
1.6 सीएसआईआर के पास अपने संबंधित क्षेत्रों में गिरने वाले अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करने और वित्तीय सहायता के लिए सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकरण को सिफारिश करने के लिए अनुशासन-वार अनुसंधान समितियां हैं। अनुसंधान समितियां आमतौर पर वर्ष में दो बार मिलती हैं और वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त व्यवहार्य अनुसंधान योजनाओं के लिए अनुदान की सिफारिश करती हैं और उनकी निरंतरता के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती हैं।
1.7 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक अपने संबंधित प्रयोगशालाओं के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। वे इन्हें सीएसआईआर एचआरडी ग्रुप को फॉरवर्ड करेंगे।
1.8 योजनाएं जिनमें सहयोग उद्योगों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के बीच या विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के बीच या उद्योगों, विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के बीच इंगित किया गया है, उन्हें डीजीएसआईआर की मंजूरी के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर समर्थन प्राप्त होगा।
1.9 जांचकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान समितियों द्वारा हर साल स्वीकृत योजनाओं की निगरानी और नवीनीकरण किया जाता है। इन्हें सीएसआईआर द्वारा हर साल प्रथम अक्टूबर को प्राप्त किया जाना चाहिए। मध्यराती सुधार और मूल्यांकन के लिए शोध समिति के समक्ष शोध कार्य की प्रगति प्रस्तुत करने के लिए पीआई की आवश्यकता हो सकती है। पीआई से अपेक्षा की जाती है कि वह योजना के तहत किए गए कार्यों में से प्रत्येक प्रकाशन में सीएसआईआर से प्राप्त समर्थन को स्वीकार करे। यदि संबंधित समिति द्वारा प्रगति को संतोषजनक नहीं माना जाता है, तो योजनाओं को समाप्त किया जा सकता है। योजना के पूरा होने पर, पीआई को निर्धारित प्रोफार्मा (फॉर्म-एफ) में एक अंतिम तकनीकी रिपोर्ट (एफटीआर) जमा करना आवश्यक है।
2. आवेदन के लिए प्रक्रिया
2.1 अनुसंधान अनुदान के लिए आवेदन वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुसंधान प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा (फॉर्म-सी एंड फॉर्म-सी 1) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन को संबंधित संस्था के प्रमुख के माध्यम से आगे प्रमाणित किया जाना चाहिए कि (i) मुख्य योजनाएँ उपलब्ध हैं और जांचकर्ता को प्रस्तावित योजना पर काम करने के लिए प्रदान की जाएगी, और (ii) विभाग / संस्थान विशेष रूप से दिए गए अनुदान के प्रबंधन के संबंध में, अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करें। नैतिक मंजूरी जहां आवश्यक हो फॉर्म सी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। यदि उपकरण खरीदा जाना है, तो उसी के कोटेशन को फॉर्म सी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
निजी संस्थानों के पीआई को अपने संस्थान की स्थिति के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज भेजने होते हैं। यूजीसी / डीएसटी / डीएसआईआर या संबद्धता प्रमाण पत्र से मान्यता प्रमाण पत्र यह बताते हुए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थानों से संस्थान की संबद्धता कम से कम अगले तीन वर्षों के लिए है। कॉलेजों के मामले में, अनुसंधान के प्रस्तावित क्षेत्र में पीजी पाठ्यक्रम परियोजना के प्रस्तुत करने के समय चालू होना चाहिए।
2.2 सीएसआईआर में प्राप्ति पर शोध प्रस्ताव रेफरी को भेजे जाते हैं (मानव संसाधन विकास समूह एचआरडीजी, सीएसआईआर और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार किए गए पैनल से जिसमें प्रस्ताव से संबंधित / अनुरूप कार्य उनके मूल्यांकन के लिए प्रगति पर है। इन पर विचार किया जाता है। संबंधित क्षेत्र अनुसंधान समितियों (जैसा कि 1.7 और 1.9 में समझाया गया है)।
3. एक स्वीकृत योजना का संचालन
3.1 सीएसआईआर को भेजे जाने वाले दस्तावेज: सीएसआईआर फंड्स को प्रायोजन संस्थान के निपटान और नियंत्रण में रखा जाता है जिसे अनुदान की जवाबदेही सौंपी जाती है। प्रत्येक स्वीकृत योजना को वित्तीय सहायता की मात्रा का उल्लेख मूल पुरस्कार पत्र और नवीकरण स्वीकृति में किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक या दो किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है। पहली किस्त का अनुदान RBI के EFT (इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से संस्था के संबंधित प्राधिकरण को EFT ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म (फॉर्म-K) की रसीद पर भेजा जाएगा। यह निर्धारित किया जाता है कि योजना पत्र में उल्लिखित प्रारंभ तिथि से या पत्र जारी करने की तारीख से 3 महीने के भीतर शुरू होगी। आकस्मिक और स्टाफ अनुदान प्रो-राटा आधार पर है और यह योजना की शुरुआत की तारीख (3.2) से स्वीकार्य होगा। अनुदान की अधिक / अप्रयुक्त मात्रा को बाद के वर्ष के दावे के बिल में समायोजित किया जाएगा। आकस्मिक और स्टाफ अनुदान को अगले वित्तीय वर्ष तक आगे नहीं बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित दस्तावेजों को मंजूरी पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद सीएसआईआर को प्रदान करने की आवश्यकता है: (i) विभाग / संस्थान के प्रमुख द्वारा पीआई द्वारा गिना गया एक प्रमाण पत्र जो किसी अन्य सहायता देने वाली एजेंसी द्वारा प्रस्तावित कार्य के तहत वित्त पोषित नहीं है सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित योजना, और (ii) 10 / - के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर निर्धारित फॉर्म-ए में एक समझौता (पीआई द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रत्येक पृष्ठ) और (iii) आरबीआई-ईएफटी फॉर्म की तिथि (iv) (फॉर्म-के)।
3.2 शुरू करने की तारीख: एक योजना को शुरू करने के लिए माना जाता है जैसे ही कुछ खर्च अनुदान / साथी के शामिल होने की तारीख से बाहर हो गए हैं।
३.३ उपकरण की खरीद: उपकरण जारी करने के लिए आपूर्तिकर्ता के प्रोफार्मा चालान के लिए अनुदान, जिसके साथ आदेश दिया गया है, पीआई द्वारा प्रस्तुत किया जाना है साथ ही सीएसआईआर को दावा बिल के साथ रजिस्ट्रार / प्राचार्य / निदेशक के पूरा होने पर उपकरण अनुदान की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर किसी भी मामले में खरीद की औपचारिकता।
3.4 कार्यकाल: किसी योजना का कार्यकाल अन्वेषक द्वारा पूछा गया 3 वर्ष या उससे कम है। परियोजना की प्रगति और आवश्यकता के आधार पर कुछ योग्य मामलों में 3 वर्ष से अधिक के विस्तार पर विचार किया जा सकता है; विस्तार शायद ही कभी दिया जाता है। विस्तार की अवधि अधिकतम दो वर्ष तक सीमित रहेगी। पीआई समय में विस्तार के लिए अनुरोध कर सकता है, अधिमानतः तीसरे वर्ष के लिए अपने नवीकरण आवेदन में, विस्तृत औचित्य और अवधि देता है जिसके लिए विस्तार की आवश्यकता होती है। इस योजना के तहत वैज्ञानिक उपलब्धियों की एक विस्तृत रिपोर्ट शुरू से ही अनिवार्य रूप से विस्तार के अनुरोध के साथ भेजी जानी चाहिए। पीआई को यह भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि एक दूसरे विस्तार पर विचार नहीं किया गया है।
3.5 जेआरएफ / एसआरएफ / आरए की नियुक्ति: सीएसआईआर की अनुमोदित अनुसंधान योजनाओं में अनुसंधान कार्यक्रमों में अन्वेषक (एस) की सहायता के लिए मानव शक्ति का प्रावधान है। प्रदान की गई स्थिति जेआरएफ, एसआरएफ और / या आरए हैं। जेआरएफ / एसआरएफ / आरए नियुक्तियों के लिए योग्यता और उम्र की आवश्यकताएं क्रमशः पैरा 3.9 और 3.10 में दी गई हैं।
3.5.1 जेआरएफ: जेआरएफ के रूप में नियुक्ति के लिए युवा पुरुषों और महिलाओं को अर्हता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट) में सीएसआईआर और यूजीसी द्वारा संयुक्त रूप से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है। उपलब्ध नेट योग्य उम्मीदवार I) जेआरएफ और ii) लेक्चररशिप (नेट) श्रेणियों के तहत सीधे सीएसआईआर की योजनाओं में नियुक्त किए जा सकते हैं। GATE टेस्ट में क्वालीफाई करने वाले व्यक्तियों को भी JRF के रूप में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है। नेट और / या गेट उम्मीदवार दोनों को उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए साक्षात्कार किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया के अनुसार 3.5.2 पर किया जाना है (iii) गैर-नेट या गैर-गेट योग्य उम्मीदवारों को जेएफएफ के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
3.5.2 एसआरएफ
(i) सीएसआईआर सीधे तौर पर अनुशासन-आधारित उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समितियों द्वारा अकादमिक रिकॉर्ड, प्रकाशित कार्य और साक्षात्कार के आधार पर SRF के लिए एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों का चयन करता है। इन पुरस्कार विजेताओं में से, जो अन्यथा पात्र हैं, उन्हें सीएसआईआर योजनाओं में एसआरएफ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
(ii) नेट / गेट योग्य उम्मीदवारों के पास एमएससी या समकक्ष डिग्री के बाद न्यूनतम 2 साल का अनुसंधान का अनुभव है और उन्हें शोध के तरीकों और अनुसंधान के लिए योग्यता के दो साल के प्रशिक्षण के आधार पर चुना जा सकता है। नेट / गेट योग्यता प्रमाण पत्र और एसआरएफ (एस) की भर्ती के लिए गठित साक्षात्कार बोर्डों की सिफारिशों के साथ चयनित उम्मीदवारों का विवरण सीएसआईआर को भेजा जाना चाहिए। नियुक्तियों को तब औपचारिक रूप से सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञापन यहाँ आवश्यक नहीं हो सकता है।
(iii) एसआरएफ का चयन राष्ट्रीय विज्ञापन द्वारा या गैर-नेट / गेट योग्य एमएससी / समकक्ष डिग्री उम्मीदवारों के बीच विज्ञापन सामग्री के व्यापक प्रसार के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें शोध के तरीकों में दो साल का प्रशिक्षण और प्रकाशित परियोजना कार्य से मूल्यांकन के लिए योग्यता शामिल है। या एमई / एमबीबीएस या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार। पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें पीआई, विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय / संस्थान से बाहर का कोई बाहरी सदस्य होगा जो संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ है और प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं है। जहां पीआई विभाग का प्रमुख होता है, विश्वविद्यालय / संस्थान के डीन बोर्ड से जुड़े हो सकते हैं। प्रत्येक आवेदक पर बोर्ड की सिफारिशें, चयन के अनुमोदन और औपचारिकता के लिए सभी उम्मीदवारों के आवेदन सीएसआईआर को भेजे जाने हैं।
3.5.3 आरए
(i) आरए-जहाज के पुरस्कार के लिए सीधे सीएसआईआर द्वारा चुने गए व्यक्तियों को योजनाओं में आरए के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
(ii) 3.5.2 में दी गई प्रक्रिया का उपयोग आरएएस की नियुक्ति के लिए किया जा सकता है। हालांकि, सीएसआईआर को चयन के परिणाम के बारे में सूचित किया जाना है, ताकि इसे औपचारिक रूप दिया जा सके।
3.6 जब JRF / SRF / RA को मोड 3.5.2 और 3.5.3 द्वारा चुना जाता है, तो उम्मीदवारों का बायोडाटा फॉर्म-जी में प्राप्त किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज सीएसआईआर-एचआरडीजी भेजे जाने हैं। (i) विज्ञापन की प्रति। (ii) उम्मीदवार द्वारा भरे गए चयन समिति (iii) फॉर्म-जी की मिनटों की प्रति और पीआई और संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और सील। (iv) कक्षा 10 वीं के बाद से उम्मीदवारों के शैक्षिक प्रशंसापत्र की प्रतिलिपि विधिवत प्रमाणित (v) जन्म तिथि (vi) अनुभव का प्रमाण (यदि हो तो) (vii) जाति प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जैसा भी हो।
3.7 पीआईआर जेआरएफ / एसआरएफ / आरए को सीएसआईआर को सूचना के तहत स्वीकृत स्थिति के स्थान पर नियुक्त कर सकता है।
3.8 योजना में नियुक्त साथी (एस) / सहयोगी (एस) का कार्यकाल, जेआरएफ-नेट (सीएसआईआर) को छोड़कर, इस योजना के साथ सह-टर्मिनस है। दूसरे शब्दों में, फेलो / एसोसिएट का कार्यकाल उस योजना से समाप्त होने की तारीख से समाप्त हो जाएगा, भले ही उस योजना में उसके द्वारा ली गई संगति / संगति की अवधि के बावजूद। JRF + SRF के रूप में एक साथी का कुल कार्यकाल केवल 5 वर्ष हो सकता है। आरए का सामान्य कार्यकाल 3 साल का होगा। हालाँकि, जब एक आरए को 3 साल के कुल कार्यकाल पूरा करने से पहले नियुक्त किया जाता है, तो उसे योजना के कार्यकाल तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि ऐसे मामलों में CSIR (HRDG) की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।
3.9 अनुसंधान फेलोशिप / एसोसिएटशिप के पुरस्कार के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैं: -
3.9.1 जूनियर अनुसंधान फेलोशिप (JRF- जहाज)
न्यूनतम योग्यता बीएस 4 वर्ष का कार्यक्रम / बीफार्मा / एमबीबीएस / इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस / एमएससी / बीई / बीटेक या समकक्ष डिग्री, 55% अंकों के साथ और नेट / गेट परीक्षा पास की हो। JRF के पुरस्कार के लिए चयन राष्ट्रीय स्तर पर CSIR और UGC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक प्रतियोगी लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में साल में दो बार 1) रासायनिक विज्ञान, 2) पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, 3) जीवन विज्ञान, 4) गणितीय विज्ञान 5) भौतिक विज्ञान और 6) इंजीनियरिंग विज्ञान। एक एकल MCQ (बहुविकल्पीय प्रश्न) तीन भागों ए के परीक्षण से संबंधित पेपर है) सामान्य विज्ञान और अनुसंधान योग्यता के प्रश्न वाले सभी विषयों के लिए सामान्य है। भाग बी) में विषय से संबंधित पारंपरिक MCQ और भाग C) में उच्च मूल्य के प्रश्न शामिल हैं जो उम्मीदवारों को वैज्ञानिक अवधारणाओं और / या वैज्ञानिक अवधारणाओं के आवेदन के ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं।
JRF-NET के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रेस विज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर वर्ष में दो बार आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में जानकारी HRDG वेबसाइट (www.csirhrdg.res.in) पर भी उपलब्ध है।
3.9.2 वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप (एसआरएफ-जहाज)
न्यूनतम योग्यता (केवल अनुसंधान योजना के तहत) हैं:
(i) एमएससी, बीई, बीटेक, बीवीएससी, बीफार्मा या समकक्ष डिग्री, और कम से कम दो साल के बाद एमएससी, बीई, बीटेक, बीवीएससी, बीफार्मा, अनुसंधान का अनुभव, मानक रिफंड पत्रिकाओं में प्रकाशित कागजात से साक्ष्य के रूप में; (ii) एमई, एमटेक या इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में समकक्ष डिग्री; (iii) 1 वर्ष की इंटर्नशिप / एमवीएससी / एमफार्मा या समकक्ष के साथ एमबीबीएस या बीडीएस।
3.9.3 अनुसंधान संघ (रा-जहाज)
न्यूनतम योग्यताएं हैं: डॉक्टरेट (पीएचडी / एमडी / एमएस / एमडीएस) या समकक्ष डिग्री या एमवीएससी / एमफार्मा / एमई / एमटेक के बाद 3 साल का शोध, शिक्षण और डिजाइन और विकास का अनुभव।
3.10 JRF, SRF और RA के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमशः 28, 32 और 35 वर्ष होगी जिस दिन आवेदन किया गया है। चयन समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त रूप से योग्य और अनुभवी आवेदकों के मामले में आयु सीमा में थोड़ी छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जाति / जनजाति / ओबीसी, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है।
3.11 वजीफा: अनुसंधान योजनाओं में काम करने वाले जेआरएफ, एसआरएफ और आरए को देय स्टाइपेंड इस प्रकार है
स्थिति 1 और दूसरा वर्ष 3 और बाद का वर्ष
जेआरएफ रुपये 37,000/- रु। 42,000/-
SRF रु 42,000/- रु। 42,000/-
आरए समेकित परिलब्धियां योग्यता और अनुभव के आधार पर निम्नलिखित 3 स्लैबों के तहत होंगी:
a) Rs.58,000/- b) Rs.61,000/- c) Rs.67,000/-
3.12.1 निरंतरता के लिए आकलन: अनुसंधान योजना में काम करने वाले जेआरएफ और एसआरएफ की प्रगति का मूल्यांकन दो साल के अंत में पीआई से संबंधित समिति द्वारा किया जाएगा, विभागाध्यक्ष (जहां पीआई स्वयं प्रमुख होते हैं) विभाग, समिति का दूसरा सदस्य डीन या प्रोफेसर / विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर) और विश्वविद्यालय / संस्थान के बाहर से एक बाहरी सदस्य होगा जो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ है और प्रोफेसर / रैंक से नीचे नहीं है। सह - आचार्य। JRF का वजीफा 37,000/- रुपये से बढ़ाकर 42000/- pm और योजना के शेष कार्यकाल के लिए SRF का हो जाएगा, बशर्ते समिति द्वारा अनुसंधान प्रगति संतोषजनक पाई गई हो। उन्नयन पर, जेआरएफ के पदनाम को एसआरएफ में बदल दिया जाएगा।
3.12.2 हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और मेडिकल अलाउंस (MA): स्टाइपेंड के अलावा, साथी / सहयोगी का हकदार होगा: (i) HRA, होस्ट इंस्टीट्यूशन के नियमों के अनुसार, बशर्ते वह / वह नहीं किया गया हो दिया गया हॉस्टल आवास (निर्धारित भुगतान / देय एचआरए के उद्देश्य के लिए भुगतान के रूप में माना जाएगा), (ii) एमए, अपने कर्मचारियों को मेजबान संस्थान के नियमों के अनुसार स्वीकार्य (यह केवल साथी के लिए सीमित होगा और नहीं परिवार के सदस्य / आश्रित)।
3.13 छुट्टी: एक साथी / सहयोगी अपने कार्यकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए या एक वर्ष के किसी भी अंश के लिए समर्थक-आधार के आधार पर 45 दिनों की छूट का लाभ उठा सकता है। देय देय को अगले वर्ष तक ले जाया जा सकता है। हालांकि, फेलोशिप / एसोसिएटशिप के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 90 दिनों की छुट्टी नहीं ली जा सकती है और न ही 30 दिनों से अधिक का लाभ उठाया जा सकता है, जो कि कार्यकाल पूरा होने से पहले होता है।
3.14 पीआई विभाग / संस्थान के प्रमुख की सहमति के साथ एक फेलो / एसोसिएट को छुट्टी दे सकता है, अगर स्टाइपेंड के साथ छुट्टी देय है, जैसा कि पैरा 3.13 में उल्लेखित है। यदि स्टाइपेंड के साथ छुट्टी देय नहीं है, तो ऐसे मामले सीएसआईआर द्वारा ही तय किए जाएंगे, और फेलो / एसोसिएट को परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना छुट्टी पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
3.15 (i) 2 से कम जीवित बच्चों के साथ महिला फेलो / एसोसिएट्स के लिए, प्रसूति के आधार पर 180 दिनों तक अनुपस्थिति की अवधि के दौरान प्रति माह पूर्ण स्टाइपेंड और सामान्य एचआरए का भुगतान किया जा सकता है। सीएसआईआर को सूचना के तहत पीआई द्वारा छुट्टी मंजूर की जा सकती है। इस तरह की छुट्टी अवधि के लिए फैलोशिप / एसोसिएटशिप राशि, फेलो / एसोसिएट ड्यूटी शुरू करने और वास्तविक कारावास के समर्थन में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने के बाद देय होगी।
(ii) 2 से कम जीवित बच्चों के साथ सीएसआईआर के पुरुष फेलो / एसोसिएट्स प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अपनी पत्नी के कारावास के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार हैं।
3.16 फैलोशिप / एसोसिएटशिप को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियम निम्नलिखित हैं:
(i) केवल भारतीय नागरिक ही अनुसंधान फेलोशिप / एसोसिएटशिप के लिए पात्र हैं।
(ii) फेलोशिप / एसोसिएटशिप का पुरस्कार सीएसआईआर द्वारा या बाद में संस्थान में जहां वह काम कर रहा है, उसके लिए कोई आश्वासन या गारंटी नहीं देता है।
(iii) यदि किसी फेलो / एसोसिएट की रिपोर्ट में उसके शोध कार्य में कमी है, तो फेलोशिप / एसोसिएटशिप CSIR द्वारा समाप्त की जा सकती है।
4. सामग्री और उपकरण अनुदान
4.1 योजनाओं में आकस्मिक अनुदान की राशि विषय और अनुसंधान की समस्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। आकस्मिक अनुदान का उपयोग अनुसंधान के लिए आवश्यक विशेष उपभोग्य सामग्रियों या अन्य सामग्रियों के लिए किया जा सकता है, पर्यटन अनुसंधान कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा है, पुस्तकों की खरीद आदि जो संस्थान में उपलब्ध नहीं हैं, और अंशकालिक तकनीकी सहायता को काम पर रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है।
4.2 उपकरण अनुदान परियोजना के लिए आवश्यक किसी विशेष उपकरण की खरीद या निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन संबंधित विभाग / संस्थान में उपलब्ध नहीं है। उपकरण के लिए भारी बजट आम तौर पर CSIR द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। सीएसआईआर अनुदान के माध्यम से खरीदे जाने वाले उपकरण को "सीएसआईआर फंडेड" लेबल देना चाहिए।
4.3 आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश अनुबंध- I में दिए गए हैं। खातों को निर्धारित तरीके से बनाए रखा जाना चाहिए जैसा कि अनुबंध- III में दर्शाया गया है।
5. प्रगति रिपोर्ट और योजना का नवीकरण
5.1 सीएसआईआर की अनुसंधान समितियां योजनाओं की प्रगति की निगरानी करेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धन का अधिकतम परिणामों के लिए प्रभावी उपयोग हो। इस उद्देश्य के लिए अनुसंधान योजनाओं के अन्वेषकों को 31 अगस्त तक प्रगति का संकेत देते हुए हर साल व्यापक रिपोर्ट सीएसआईआर को प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, पहले साल की प्रगति की रिपोर्ट के काम की संक्षिप्त होने की उम्मीद है, बाद की रिपोर्ट पर्याप्त रूप से विस्तृत होनी चाहिए ताकि अनुसंधान समिति को कार्य की प्रगति की समीक्षा करने में सक्षम किया जा सके, ताकि अवधि के लिए निर्धारित कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके। निर्धारित प्रोफार्मा (फॉर्म-ई) और सीएसआईआर अनुदान से खरीदे गए उपकरणों की सूची में "नवीकरण आवेदन" के साथ प्रगति रिपोर्ट, यदि कोई हो, जैसा कि खंड 8.0 (viii) में संकेत दिया गया है, ताकि समय पर भेजा जाए ताकि सीएसआईआर या उससे पहले तक पहुंच सकें। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को। प्रगति रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर, संबंधित शोध समिति की सिफारिश के अधीन, योजनाओं को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक एक साल-दर-साल के आधार पर नवीनीकृत किया जाता है।
5.2 योजना को अगले वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि 1 अक्टूबर तक सीएसआईआर में प्रगति रिपोर्ट / नवीनीकरण आवेदन समिति द्वारा विचार के लिए प्राप्त न हो; देरी से योजना को समाप्त किया जा सकता है।
5.3 किसी योजना में प्रगति की निगरानी सीएसआईआर द्वारा आयोजित परियोजना निगरानी सत्र (प्रेजेंटेशन) में प्रस्तुति के माध्यम से भी की जाती है। स्कीम की निरंतरता के लिए जब और जब आयोजित किया जाता है, तब पीआई / सह-पीआई की भागीदारी अनिवार्य है। सत्र में भाग लेने के लिए टीए / डीए पर व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिक अनुदान का उपयोग किया जाना चाहिए।
6. अंतिम तकनीकी रिपोर्ट (FTR)
6.1 पीआई को योजना की समाप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित अवधि (फॉर्म-एफ) में पूरी अवधि के लिए एफटीआर जमा करना आवश्यक है। रिपोर्ट को विस्तृत होना चाहिए और इसमें (क) योजना के मूल उद्देश्य (क) के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए, (ख) इन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, और (ग) कैसे परिणामों ने देश के तकनीकी विकास को लाभ पहुंचाया है या इस विषय पर मौजूदा ज्ञान को समृद्ध किया। योजना के तहत किए गए वास्तविक अनुसंधान उपलब्धियों को लगभग 200 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है और सीएसटीआर द्वारा उसी के प्रकाशन की सुविधा के लिए एफटीआर में उल्लेख किया गया है। योजना की समाप्ति पर एफटीआर जमा करने में विफलता सीएसआईआर से आगे की सहायता लेने से अन्वेषक को अयोग्य घोषित करेगी। योजना के तहत पूर्ण किए गए कार्य से उत्पन्न होने वाले पांडुलिपियों की प्रतियां, पूर्वसूचक और पुनरावृत्ति एफटीआर से जुड़ी होनी चाहिए।
6.2 आगे की जानकारी, जैसे प्रकाशन के लिए कागज की स्वीकृति, पीएचडी की उपाधि (ओं) को अनुसंधान के लिए साथी (ओं) को योजना के तहत काम करना, आदि जो एफटीआर जमा करने के समय उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाद में सीएसआईआर को भेजा जाना चाहिए। , जैसे ही यह उपलब्ध हो जाता है।
6.3 एफटीआर स्केच नहीं होना चाहिए। यह 6.1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। एफटीआर की प्राप्ति या विलंबित प्राप्ति के लिए एक गंभीर दृष्टिकोण लिया जाएगा। चूक करने वाले पीआई के नाम सभी फंड देने वाली एजेंसियों को प्रसारित किए जाएंगे और इससे संबंधित जांचकर्ताओं को भविष्य में कोई नई योजना नहीं मिल सकती है।
7. अनुसंधान और आंतरिक संपत्ति के परिणाम
7.1 जांचकर्ताओं को अनुसंधान के परिणामों के लिए कानूनी / पेटेंट संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। CSIR पेटेंट या अन्यथा अनुसंधान परिणामों की सलाह प्रस्तुत करेगा। यदि अनुसंधान के परिणामों को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाना है, तो परिणामों को बिना कार्रवाई के प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उक्त परिणामों के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त की जा सके। ऐसी स्थिति में सीएसआईआर को संदर्भ दिया जाना चाहिए। पेटेंट / आईपीआर आदि दाखिल करने का खर्च सीएसआईआर द्वारा वहन किया जाएगा।
7.2 जांचकर्ताओं को अनुसंधान के परिणामों को प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस आशय की पावती करते हुए कि सीएसआईआर से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी, प्रकाशित शोध पत्र में होनी चाहिए। CSIR को अन्य प्रकाशित कार्य / प्रेस रिपोर्टों के समान प्रकार में स्वीकार किया जाना चाहिए।
7.3 जबकि पीआई को आविष्कारक के रूप में मान्यता दी गई है, पेटेंट का शीर्षक, या अन्य कानूनी सुरक्षा अनुसंधान के परिणामों के अनुरूप है, सीएसआईआर में निहित होगा। विश्वविद्यालय / संस्थान / आरएंडडी इकाई और सीएसआईआर के पास पेटेंट / आईपीआर उपयोग का पचास-पचास हिस्सा होना चाहिए।
8. FUNDS का संचालन
स्वीकृति पत्र भेजने के बाद ईटीआर विवरण (फॉर्म-के) प्राप्त होने पर सीएसआईआर अनुदान की पहली किस्त भेजता है। अनुदान की दूसरी / बाद की किस्त का दावा करते समय अन्वेषक को यह प्रमाणित करना चाहिए कि विभिन्न प्रमुखों के तहत दावा किया गया खर्च वास्तव में खर्च और उपयोग किया गया है ठीक से उस अवधि के लिए जिसके लिए भुगतान का दावा किया गया था और आगे कहा गया है कि अनुदान का उपयोग विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी। यह उपयोग प्रमाण पत्र (फॉर्म-एल) अन्वेषक द्वारा विश्वविद्यालय / संस्थान के कार्यकारी प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो निम्नलिखित तरीके से सीएसआईआर अनुदानों का लेखा रखता है:
(i) खातों और उपयोग प्रमाण पत्र का विवरण लेखा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय / संस्थान के वित्त अधिकारी, रजिस्ट्रार / प्रशासक द्वारा प्रतिरूपित किया जाना चाहिए और सीएसआईआर को अनुलग्नक- II में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(ii) संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षा प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों और उपयोग प्रमाण पत्र का एक लेखा परीक्षित विवरण भी शोध योजना के पूरा होने पर भेजा जाना चाहिए।
(iii) फेलो आदि की समाप्ति / इस्तीफे के कारण किसी भी समय संस्थान के पास पड़े हुए पहले के भुगतान से किसी भी तरह का अनपेक्षित संतुलन, बाद के अनुदानों का दावा करने से पहले समायोजित किया जाना चाहिए या फिर इसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से तुरंत सीएसआईआर को वापस कर दिया जाना चाहिए। उप सचिव, एक्सट्रामुरल रिसर्च, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, सीएसआईआर, नई दिल्ली।
(iv) सीएसआईआर से अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय / संस्थान को लेज़र टाइप सिस्टम (अनुबंध- III) पर प्रत्येक शोध योजना के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने होंगे।
(v) अनुदान से खरीदे गए सभी उपकरण, किताबें, आदि को विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा रखे गए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना होगा और साथ ही अन्वेषक द्वारा रखे गए एक अलग रजिस्टर में और विभाग के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
(vi) अनुदान से खरीदे गए उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विश्वविद्यालय / संस्थान जिम्मेदार होंगे।
(vii) उपकरणों की वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी निविदा के आधार पर खरीदा जाना चाहिए।
(viii) खरीदे गए उपकरणों की एक सूची नवीकरण आवेदन के साथ संलग्न की जा सकती है। नाम, उपकरण का विवरण, रुपये में लागत, खरीद की तारीख, और आपूर्तिकर्ता का नाम, सूची में दिया जा सकता है। उपकरण का मुख्य उद्देश्य / कार्य प्रत्येक आइटम के खिलाफ भी उल्लेख किया जा सकता है। पहले अनुमोदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर उपकरण खरीदे जाने चाहिए। अन्यथा उपकरण अनुदान वापस ले लिया जाएगा।
(ix) स्टॉक रजिस्टर की जाँच मेजबान संस्था के लेखा परीक्षक द्वारा की जानी चाहिए।
(x) किसी योजना के समाप्त होने के बाद, संस्थान उपकरण को बनाए रख सकता है, जिसकी योजना के उद्देश्य से खरीदे गए ३ लाख रुपये तक खर्च होंगे। "CSIR FUNDED" किंवदंती के साथ एक लेबल उपकरण पर प्रमुखता से अटक जाएगा। जैसा कि 3 लाख रुपये से अधिक लागत वाले किसी भी एकल उपकरण के संबंध में, सीएसआईआर योजना के समापन के बाद अपनी अवधारण का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि संस्थान उपकरण को बनाए रखने में रुचि रखता है, तो उपकरण की अवधारण के लिए अनुमोदन के लिए महानिदेशक, सीएसआईआर से संपर्क किया जा सकता है। हालांकि, अनुदान से खरीदे गए अन्य सभी उपकरण, किताबें, सामान्य रूप से इस शर्त पर विश्वविद्यालय / संस्थान की संपत्ति बन जाएंगे कि अन्वेषक / अध्येता / सहयोगी योजना के पूरा होने तक इनका मुफ्त और अनपेक्षित उपयोग करेंगे।
ऊपर
9. ओवरहेड एक्सपेंसिस
वित्तीय वर्ष के अंत में भुगतान किए जाने वाले अनुसंधान योजना के वार्षिक बजट का 9.1%
9.2 उपर्युक्त ओवरहेड शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय प्राधिकरणों / लेखा अधिकारी से लेखा / व्यय विवरण की प्राप्ति और निम्नलिखित विवरण / दस्तावेज सीएसआईआर को समय पर जमा करने के अधीन होगा।
(i) विचाराधीन वित्तीय वर्ष के संबंध में समेकित उपयोग प्रमाण पत्र।
(ii) वर्ष के लिए सीएसआईआर अनुदान से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान खातों का सार, साथ ही साथ फैलोशिप और योजनाओं के खातों का विवरण अलग से। वैधानिक लेखा परीक्षकों या सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कथन, जैसा भी मामला हो, बाद में भेजा जा सकता है।
(iii) सीएसआईआर के खातों के विवरण हेडवाइस और वर्षवार दिए गए हैं जैसा कि संकेत दिया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों या सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरण बाद में भेजा जा सकता है।
(iv) ओवरहेड खर्च के लिए दावे का सार।
9.3 ओवरहेड व्यय को वित्तीय वर्ष के अंत में एचआरडीजी से अलग से दावा किया जाना चाहिए, जिसकी गणना उस वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर की जाती है।
9.4 लाभार्थी संगठनों को अनुदान जारी रखने के लिए 9.2 में वर्णित प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करना आवश्यक है। सीएसआईआर विश्वविद्यालय / संस्थान को अनुदान जारी करने से रोक सकता है जिसने निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं किया है और 2 वर्षों के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
10. निजी निवेशक का दायित्व
अनुसंधान योजना के पीआई के दायित्व निम्नलिखित हैं:
(i) स्वीकृत अनुसंधान योजना को मंजूरी पत्र प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर शुरू करना होगा, जब तक कि अन्यथा सीएसआईआर द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, यह विफल है कि इस योजना को वापस ले लिया जाएगा।
(ii) प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर तक सीएसआईआर को नवीकरण आवेदन / प्रगति रिपोर्ट (फॉर्म-ई में) प्रस्तुत करना, 31 अगस्त तक अनुसंधान कार्य की प्रगति का संकेत देता है।
(iii) पीआई / सह-पीआई के लिए परियोजना निगरानी सत्र में आना अनिवार्य है, जब योजना पर किए गए कार्य को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, न कि अनुसंधान विद्वान को।
(iv) योजना के तहत किए गए कार्य से उत्पन्न सभी प्रकाशनों में सीएसआईआर द्वारा दिए गए समर्थन की प्रशंसा। CSIR को इसी प्रकार के अन्य प्रकाशित काम / प्रेस रिपोर्ट आदि में स्वीकार किया जाना चाहिए।
(v) योजना के पूर्ण होने के 3 महीने के भीतर अंतिम तकनीकी रिपोर्ट (फॉर्म-एफ में) जमा करना, मूल उद्देश्य (यों) का वर्णन करते हुए, इन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है और परिणामों ने तकनीकी विकास को कैसे लाभ पहुंचाया है या विषय पर मौजूदा ज्ञान को समृद्ध किया और योजना से उत्पन्न होने वाले कागजात की पांडुलिपियों, प्रीप्रिंट्स और रिप्रिंट को घेर लिया।
(vi) किसी भी बकाया का तुरंत दावा करना। सीएसआईआर द्वारा भुगतान किए गए अनुदानों के लिए लेखा परीक्षा उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना और योजना समाप्ति पर तुरंत सीएसआईआर को अनुदान से अप्राप्त राशि की वापसी की व्यवस्था करना। योजना के पूरा होने के 2 साल बाद किसी भी स्थिति में दावा बिलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(vii) जब और जब प्रकाशित किया जाता है तब EMIR डिवीजन को CSIR अनुदान के तहत किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र (ओं) के एक पुनर्मुद्रण का भेजा जाना।
(viii) दो महीने से अधिक की अवधि के लिए विदेश में पीआईबी पर विदेश जाने की स्थिति में या देश के भीतर एक कार्यभार ग्रहण करने पर, जिसमें वह दो महीने के लिए अपनी ड्यूटी के सामान्य स्थान से अपनी अनुपस्थिति को शामिल करता है। सह-पीआई योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए और ऐसे नाम को सीएसआईआर द्वारा अग्रिम में अनुमोदित किया जाना है। यदि पीआई काफी लंबी अवधि के लिए विदेश जाता है तो सीएसआईआर को योजना समाप्त करने या कार्यकाल समाप्त करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो। किसी भी घटना में एक पीआई योजना से दूर रहने के अपने इरादे के सीएसआईआर को पूर्व सूचना देगा।
ऊपर
नोट: ये नियम और शर्तें अनुसंधान योजनाओं और जेआरएफ / एसआरएफ / आरए के संबंध में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों का समर्थन करते हैं। सभी मामलों में CSIR द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।