एमेरिटस साइंटिस्ट
उभरते वैज्ञानिक स्कीम
1। साधारण
2. आवेदन के लिए प्रक्रिया
3. एक सामान्य वैज्ञानिक योजना का संचालन
4. विदेशी यात्रा अनुदान
5. इएस के लिए छोड़ दिया
6. परामर्श
7. संपर्क और उपकरण अनुदान
8. प्रगति रिपोर्ट और इएस स्कीम का नवीकरण
9. अंतिम तकनीकी रिपोर्ट (एफटीआर)
10. अनुसंधान और आंतरिक संपत्ति के परिणाम
11. फंड का संचालन
12. ओवरहेड एक्सपेंसिस
13. उभरते वैज्ञानिक के स्थान
14. ईएस-शिप के कुछ प्रासंगिक नियम / नियम
15. एक सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान में उभरते वैज्ञानिकS
16. फार्म
1। साधारण
1.1 एमेरिटस साइंटिस्ट (ईएस) योजना के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) विशेष रूप से उन लोगों के विशेषज्ञ क्षेत्रों के अनुसंधान के क्षेत्र में सीएसएनआईआर के कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रासंगिकता के लिए अनुसंधान करने के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ।
1.2 एक वैज्ञानिक जो अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में एक स्वीकृत विशेषज्ञ है और पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान इस शोध में सक्रिय रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा हुआ है, इस योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र होगा।
1.3 उनकी सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान वैज्ञानिक सहित प्रकाशनों की गुणवत्ता और उनके द्वारा प्राप्त सम्मान और पुरस्कार योजना के तहत चयन के लिए महत्वपूर्ण मानदंड होंगे।
1.4 सीएसआईआर के पास ईएस योजना के तहत अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करने और अनुदान की सिफारिश करने के लिए एक विशेष रूप से गठित स्थायी समिति है। समिति आम तौर पर वर्ष में दो बार मिलती है।
1.5 अनुदान में (i) वैज्ञानिक भत्ता 20,000/- रु। का है। उनके कार्यकाल की अवधि के लिए एमेरिटस साइंटिस्ट (इएस), (ii) प्रति वर्ष उपयुक्त आकस्मिक अनुदान, और (iii) अनुसंधान साथियों / सहयोगियों के रूप में तकनीकी सहायता।
2. आवेदन के लिए प्रक्रिया
2.1 ईएस योजना के तहत अनुदान के लिए अनुरोध वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारित प्रोफार्मा (फॉर्म-डी) में किया जा सकता है। संस्था के कार्यकारी प्राधिकार के माध्यम से सीएसआईआर के मानव संसाधन विकास (HRD) समूह को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जहाँ इएस शोध कार्य करने का प्रस्ताव करता है आदि विधिवत प्रमाणित करते हैं कि मुख्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं और उन्हें काम करने के लिए प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावित योजना और विभाग / संस्थान विशेष रूप से दिए गए अनुदान के प्रबंधन के संबंध में अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
२.२ एक प्रस्ताव को रेफरी के एक सेट में भेजा जाता है, जिसमें सीएसआईआर प्रयोगशालाओं / संस्थानों में शामिल हैं जो सुपरन्यूज किए गए वैज्ञानिक के अनुसंधान के सामान्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। रेफरी की टिप्पणियों के साथ योजना को बैठक में विचार के लिए स्थायी समिति को भेजा जाता है।
2.3 स्थायी समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद ईएस और मेजबान संस्थानों को सूचित किया जाता है। वैज्ञानिक को वैज्ञानिक भत्ते के रूप में स्वीकृत अनुदान की मात्रा, अनुसंधान फैलोशिप / एसोसिएटशिप की संख्या, आकस्मिकता और उपकरण, यदि कोई हो, तो इस योजना को संचालित करने वाले नियमों और शर्तों के साथ एक मंजूरी पत्र के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। किसी योजना के संचालन के लिए कोई श्रेणीबद्ध पद स्वीकृत नहीं हैं।
२.४ एमेरिटस वैज्ञानिकता का प्रस्ताव मंजूरी पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा, या जो भी बाद में सुपरनेशन की तारीख से है, और यदि ईएस एक वर्ष के भीतर शामिल नहीं होता है, तो इसे रद्द और वापस लिया गया माना जाएगा। यदि इएस किसी अन्य फेलोशिप या असाइनमेंट, मानदेय या रोजगार को स्वीकार करता है, तो उसकी मंजूरी वापस ले ली जाएगी। किसी भी ग्रहणाधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। वैज्ञानिक फिर से आवेदन कर सकते हैं, अगर वह बाद के चरण में अनुसंधान करना चाहते हैं।
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3. एक सामान्य वैज्ञानिक योजना का संचालन
3.1 सीएसआईआर को भेजे जाने वाले दस्तावेज: सीएसआईआर फंड्स को प्रायोजन संस्थान के निपटान और नियंत्रण में रखा जाता है जिसे अनुदान की जवाबदेही सौंपी जाती है। प्रत्येक स्वीकृत योजना को वित्तीय सहायता की मात्रा का उल्लेख मूल पुरस्कार पत्र और नवीकरण स्वीकृति में किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक या दो किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है। यह निर्धारित किया जाता है कि योजना पत्र में उल्लिखित आरंभ तिथि से या पत्र जारी करने की तारीख से 3 महीने के भीतर शुरू होगी। निम्नलिखित दस्तावेजों को मंजूरी पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद सीएसआईआर को प्रदान करने की आवश्यकता है: (i) विभाग / संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रतिरूपित ईएस द्वारा एक प्रमाण पत्र कि कोई अन्य सहायता देने वाली एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए धन नहीं है सीएसआईआर द्वारा मंजूर की गई योजना, (ii) 10 / - के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर निर्धारित फॉर्म-ए में एक समझौता (इएस द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रत्येक पृष्ठ) (iii) प्रारंभ होने की तिथि और (iv) RBI EFT फॉर्म ( फार्म-के)।
3.2 प्रारंभ की तिथि: एमेरिटस वैज्ञानिकता माना जाता है कि जिस तारीख से ईएस ने वैज्ञानिक भत्ता प्राप्त करना शुरू किया था, उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी।
३.३ उपकरण की खरीद: उपकरण अनुदान जारी करने के लिए, आपूर्तिकर्ता का प्रोफार्मा चालान, जिसके साथ आदेश दिया गया है, सीएसआईआर को दावा बिल के साथ रजिस्ट्रार / प्राचार्य / निदेशक / निदेशक के माध्यम से प्रस्तुत करना है। उपकरण अनुदान की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर किसी भी मामले में खरीद औपचारिकताओं को पूरा करना।
3.4 कार्यकाल: (i) इस योजना को शुरू में तीन साल के लिए मंजूरी दी जाएगी। समिति की सिफारिश पर, इएस द्वारा एक आवेदन करने और मेजबान संस्थान के माध्यम से अग्रेषित करने के बाद इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह केवल 65 वर्ष की आयु तक ही लागू होगा। यदि ईएस 62 वर्ष से अधिक आयु का है, तो एक चरण में ईएस से सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार की सटीक अवधि उसकी 65 वर्ष की आयु तक गणना की जाएगी।
(ii) 65 वर्ष की आयु-सीमा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेताओं (SSB), भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA), भारतीय विज्ञान अकादमी (IAS) के अध्येताओं के मामले में लागू नहीं होगी; नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (NASI), और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (INAE); जिनके मामलों में, एमेरिटस वैज्ञानिकता 5 साल की अवधि के लिए स्वीकार्य होगी, इस शर्त के अधीन है कि मैं) एमेरिटससेंटिसशिप की अवधि 70 वर्ष से अधिक नहीं होती है; और ii) विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला या कुलपति के निदेशक से एक अनुकूल सिफारिश है।
3.5 जेआरएफ / एसआरएफ / आरए की नियुक्ति: सीएसआईआर की अनुमोदित अनुसंधान योजनाओं में अनुसंधान कार्यक्रमों में अन्वेषक (ओं) की सहायता के लिए मानव शक्ति का प्रावधान है। प्रदान की गई स्थिति जेआरएफ, एसआरएफ और / या आरए हैं। जेआरएफ / एसआरएफ / आरए नियुक्तियों के लिए योग्यता और उम्र की आवश्यकताएं क्रमशः पैरा 3.9 और 3.10 में दी गई हैं।
3.5.1 जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ):
जेआरएफ के रूप में नियुक्ति के लिए युवा पुरुषों और महिलाओं को अर्हता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सीएसआईआर और UGC द्वारा संयुक्त रूप से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, NET)। उपलब्ध नेट योग्य उम्मीदवार I) जेआरएफ और ii) लेक्चररशिप (नेट) श्रेणियों के तहत सीएसआईआर की योजनाओं में नियुक्त किए जा सकते हैं। GATE टेस्ट में क्वालीफाई करने वाले व्यक्तियों को भी जेआरएफ के रूप में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है। नेट और / या गेट योग्य उम्मीदवारों दोनों को उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए साक्षात्कार किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया 3.5.2 (iii) के अनुसार किया जाना है। गैर-नेट या गैर-गेट योग्य उम्मीदवारों को जेआरएफ के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
3.5.2 वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (एसआरएफ):
(i) सीएसआईआर सीधे तौर पर अनुशासन-आधारित उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समितियों द्वारा अकादमिक रिकॉर्ड, प्रकाशित कार्य और साक्षात्कार के आधार पर एसआरएफ के लिए एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों का चयन करता है। इन पुरस्कार विजेताओं में से, जो अन्यथा पात्र हैं, उन्हें सीएसआईआर योजनाओं में एसआरएफ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
(ii) नेट / गेट योग्य उम्मीदवारों के पास एमएससी या समकक्ष डिग्री के बाद न्यूनतम 2 साल का अनुसंधान का अनुभव है और उन्हें शोध के तरीकों और अनुसंधान के लिए योग्यता के दो साल के प्रशिक्षण के आधार पर चुना जा सकता है। नेट / गेट योग्यता प्रमाण पत्र और एसआरएफ (एस) की भर्ती के लिए गठित साक्षात्कार बोर्डों की सिफारिशों के साथ चयनित उम्मीदवारों का विवरण सीएसआईआर को भेजा जाना चाहिए। नियुक्तियों को तब औपचारिक रूप से सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञापन यहाँ आवश्यक नहीं हो सकता है।
(iii) एसआरएफ का चयन राष्ट्रीय विज्ञापन द्वारा या गैर-नेट / गेट योग्य एमएससी / समकक्ष डिग्री उम्मीदवारों के बीच विज्ञापन सामग्री के व्यापक प्रसार के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें शोध के तरीकों में दो साल का प्रशिक्षण और प्रकाशित परियोजना कार्य से मूल्यांकन के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। या एमई / एमबीबीएस या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार। पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें ईएस, विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय / संस्थान के बाहरी सदस्य शामिल होंगे जो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं हैं। प्रत्येक आवेदक को बोर्ड की सिफारिशें, चयन के अनुमोदन और औपचारिकता के लिए सभी उम्मीदवारों के आवेदन सीएसआईआर को भेजे जाने हैं।
(iv) अनुसंधान संघ (आरए):
(i) आरए-जहाज के पुरस्कार के लिए सीधे सीएसआईआर द्वारा चुने गए लोगों में से एक को योजनाओं में आरए के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
(ii) 3.5.2 में दी गई प्रक्रिया का उपयोग आरए को नियुक्त करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, सीएसआईआर को चयन के परिणाम के बारे में सूचित किया जाना है, ताकि इसे औपचारिक रूप दिया जा सके।
3.6 जब जेआरएफ / एसआरएफ / RA को मोड 3.5.2 और 3.5.3 द्वारा चुना जाता है, तो उम्मीदवारों का बायोडाटा फॉर्म-जी में प्राप्त किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज सीएसआईआर-एचआरडीजी को भेजे जाने हैं। (i) विज्ञापन की प्रति। (ii) उम्मीदवार द्वारा भरे गए चयन समिति (iii) फॉर्म-जी के मिनटों की प्रतिलिपि और इएस और संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और सील कर दिया जाता है। (iv) 10 वीं कक्षा के बाद से उम्मीदवारों के शैक्षिक प्रशंसापत्र की प्रतिलिपि विधिवत प्रमाणित (v) जन्म तिथि (vi) अनुभव का प्रमाण (यदि हो तो) (vii) जाति प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जैसा भी मामला हो।
3.7 ईएसआर सीएसआरआर को मंजूरी के तहत स्वीकृत स्थिति के स्थान पर जेआरएफ / एसआरएफ / आरए नियुक्त कर सकता है।
3.8 योजना में नियुक्त साथी (एस) / सहयोगी (एस) का कार्यकाल, जेआरएफ-नेट (सीएसआईआर) को छोड़कर, इस योजना के साथ सह-टर्मिनस है। दूसरे शब्दों में, फेलो / एसोसिएट का कार्यकाल उस योजना से समाप्त होने की तारीख से समाप्त हो जाएगा, भले ही उस योजना में उसके द्वारा ली गई संगति / संगति की अवधि के बावजूद। जेआरएफ + एसआरएफ के रूप में एक साथी का कुल कार्यकाल केवल 5 वर्ष हो सकता है। आरए का सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हालांकि, जब एक आरए को 3 साल के कुल कार्यकाल पूरा होने से पहले नियुक्त किया जाता है, तो उसे योजना के कार्यकाल तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि ऐसे मामलों में सीएसआईआर (एचआरडीजी) की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।
3.9 अनुसंधान फेलोशिप / एसोसिएटशिप के पुरस्कार के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैं: -
3.9.1 जूनियर अनुसंधान फेलोशिप (जेआरएफ- जहाज)
न्यूनतम योग्यता बीएस 4 साल का कार्यक्रम / बीफार्मा / एमबीबीएस / इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस / एमएससी / बीई / बीटेक या समकक्ष डिग्री, 55% अंकों के साथ और नेट / गेट परीक्षा पास की हो। जेआरएफ के पुरस्कार के लिए चयन राष्ट्रीय स्तर पर सीएसआईआर और UGC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक प्रतियोगी लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में साल में दो बार 1) रासायनिक विज्ञान, 2) पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, 3) जीवन विज्ञान, 4) गणितीय विज्ञान 5) भौतिक विज्ञान। एक एकल MCQ (बहुविकल्पीय प्रश्न) तीन भागों ए के परीक्षण से संबंधित पेपर है) सामान्य विज्ञान और अनुसंधान योग्यता के प्रश्न वाले सभी विषयों के लिए सामान्य है। भाग बी) में विषय से संबंधित पारंपरिक MCQ और भाग C) में उच्च मूल्य के प्रश्न शामिल हैं जो उम्मीदवारों को वैज्ञानिक अवधारणाओं और / या वैज्ञानिक अवधारणाओं के आवेदन के ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं।
जेआरएफ-NET के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रेस विज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर वर्ष में दो बार आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में जानकारी एचआरडीजी वेबसाइट (www.csirhrdg.res.in) पर भी उपलब्ध है।
परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का परिणाम एचआरडी ग्रुप की वेबसाइट पर डाला जाता है और परिणाम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है।
3.9.2 वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप (एसआरएफ-जहाज)
न्यूनतम योग्यताएं हैं:
(i) एमएससी, बीई, बीटेक, बीवीएससी, बीफार्मा या समकक्ष डिग्री, और कम से कम दो साल के बाद एमएससी, बीई, बीटेक, बीवीएससी, बीफार्मा, अनुसंधान का अनुभव, मानक रिफंड पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्रों से साक्ष्य के रूप में; (ii) एमई, एमटेक या इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में समकक्ष डिग्री; (iii) 1 वर्ष की इंटर्नशिप / एमवीएससी / एमफार्मा या समकक्ष के साथ एमबीबीएस या बीडीएस।
3.9.3 अनुसंधान एसोसिएशन (आरए-जहाज)
न्यूनतम योग्यताएं हैं: डॉक्टरेट (पीएचडी / एमडी / एमएस / एमडीएस) या समकक्ष डिग्री या एमवीएससी / एमफार्मा / एमई / एमटेक के बाद 3 साल का शोध, शिक्षण और डिजाइन और विकास का अनुभव।
3.10 जेआरएफ, एसआरएफ और RA के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमशः 28, 32 और 35 वर्ष होगी जिस दिन आवेदन किया गया है। चयन समिति की सिफारिशों पर, आयु सीमा में एक छोटे से छूट पर विचार किया जा सकता है, जो आवेदकों के लिए उपयुक्त और योग्य हैं। अनुसूचित जाति / जनजाति / ओबीसी, और महिलाओं, और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है।
3.11 वजीफा: अनुसंधान योजनाओं में काम करने वाले जेआरएफ, एसआरएफ और आरए को देय स्टाइपेंड निम्नानुसार है:
स्थिति 1 और दूसरा वर्ष 3 और बाद का वर्ष
जेआरएफ रुपये। 37,000/- रु। 42,000/-
एसआरएफ रु। 42,000/- रु। 42,000/-
आरए समेकित परिलब्धियां योग्यता और अनुभव के आधार पर निम्नलिखित 3 स्लैबों के तहत होंगी:
a) Rs.58,000/- b) Rs.61,000/- c) Rs.67,000/-
3.12.1 निरंतरता के लिए आकलन: अनुसंधान योजना में काम करने वाले जेआरएफ और एसआरएफ की प्रगति का मूल्यांकन दो साल के अंत में पीआई, विभाग के प्रमुख और विश्वविद्यालय / संस्थान के बाहरी सदस्य से मिलकर किया जाएगा। संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ है और प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं है। जेआरएफ का वजीफा 37,000/- रुपये से बढ़ाकर 42,000/- pm और योजना के शेष कार्यकाल के लिए एसआरएफ का होगा, बशर्ते समिति द्वारा अनुसंधान प्रगति संतोषजनक पाई गई हो। उन्नयन पर, जेआरएफ के पदनाम को एसआरएफ में बदल दिया जाएगा।
3.12.2 हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और मेडिकल अलाउंस (MA): स्टाइपेंड के अलावा, साथी / सहयोगी का हकदार होगा: (i) HRA, होस्ट इंस्टीट्यूशन के नियमों के अनुसार, बशर्ते वह / वह नहीं किया गया हो होस्टल आवास (निर्धारित भुगतान / देय को HRA के प्रयोजन के लिए भुगतान के रूप में माना जाएगा), (ii) एमए, अपने कर्मचारियों को मेजबान संस्थान के नियमों के अनुसार स्वीकार्य (यह केवल साथी के लिए सीमित होगा और नहीं परिवार के सदस्य / आश्रित)।
3.13 छुट्टी: एक साथी / सहयोगी अपने कार्यकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए या एक वर्ष के किसी भी अंश के लिए समर्थक-आधार के आधार पर 45 दिनों की छूट का लाभ उठा सकता है। देय देय को अगले वर्ष तक ले जाया जा सकता है। हालांकि, फेलोशिप / एसोसिएटशिप के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 90 दिनों की छुट्टी नहीं ली जा सकती है और न ही 30 दिनों से अधिक का लाभ उठाया जा सकता है, जो कि कार्यकाल पूरा होने से पहले हो सकता है।
3.14 इएस विभाग / संस्थान के प्रमुख की सहमति के साथ एक फेलो / एसोसिएट को छुट्टी दे सकता है, यदि स्टाइपेंड के साथ छुट्टी देय है, जैसा कि पैरा 3.13 में उल्लेखित है। यदि स्टाइपेंड के साथ छुट्टी देय नहीं है, तो ऐसे मामले सीएसआईआर द्वारा ही तय किए जाएंगे, और फेलो / एसोसिएट को परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना छुट्टी पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
3.15 (i) 2 से कम जीवित बच्चों के साथ महिला फेलो / एसोसिएट्स के लिए, प्रसूति के आधार पर 180 दिनों तक अनुपस्थिति की अवधि के दौरान प्रति माह पूर्ण स्टाइपेंड और सामान्य एचआरए का भुगतान किया जा सकता है। सीएसआईआर को सूचना के तहत इएस द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इस तरह की छुट्टी अवधि के लिए फैलोशिप / एसोसिएटशिप राशि, फेलो / एसोसिएट ड्यूटी शुरू करने और वास्तविक कारावास के समर्थन में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने के बाद देय होगी।
(ii) 2 से कम जीवित बच्चों के साथ सीएसआईआर के पुरुष फेलो / एसोसिएट्स प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अपनी पत्नी के कारावास के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार हैं।
3.16 फैलोशिप / एसोसिएटशिप को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियम निम्नलिखित हैं:
(i) केवल भारतीय नागरिक ही अनुसंधान फेलोशिप / एसोसिएटशिप के लिए पात्र हैं।
(ii) फेलोशिप / एसोसिएटशिप का पुरस्कार सीएसआईआर द्वारा या बाद में संस्थान में जहां वह काम कर रहा है, उसके लिए कोई आश्वासन या गारंटी नहीं देता है।
(iii) यदि किसी फेलो / एसोसिएट की रिपोर्ट में उसके शोध कार्य की कमी है, तो फेलोशिप / एसोसिएटशिप सीएसआईआर द्वारा समाप्त की जा सकती है।
4. विदेशी यात्रा अनुदान
एक ईएस को आंशिक विदेशी यात्रा अनुदान मंजूर किया जा सकता है। 30,000/- या 50% हवाई किराया जो भी कम हो, इकोनॉमी क्लास कम से कम मार्ग से ही अगर उसे / उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या विदेश में इसके किसी सत्र को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया गया हो। यह अनुदान तीन वर्षों में एक बार स्वीकार्य है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मेजबान संस्थान की सहमति आवश्यक है ईएस को सीएसआईआर को विदेश में किसी भी यात्रा के बारे में सूचित करना चाहिए, 3 महीने से अधिक।
5. इएस के लिए छोड़ दिया
ईएस साइंटिस्ट अलाउंस के साथ एक वर्ष में 45 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। मेजबान संस्थान द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा
6. परामर्श
सीएसआईआर के एक घटक प्रतिष्ठान में एमेरिटस साइंटिस्ट को सीएसआईआर वैज्ञानिकों के लिए लागू शर्तों पर परामर्श कार्य करने की अनुमति है। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं / संस्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर काम कर रहे ईएस के संबंध में, मेजबान संस्थान द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें लागू होंगी लेकिन डीजी, सीएसआईआर की पूर्व स्वीकृति के साथ।
7. संपर्क और उपकरण अनुदान
7.1 योजनाओं में सन्निहित अनुदान की राशि विषय और अनुसंधान की समस्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। शोधार्थी अनुदान का उपयोग शोध कार्य, पुस्तक की खरीद, संस्था में उपलब्ध नहीं, विशेष उपभोज्य या अन्य आवश्यक सामग्री जो अनुसंधान के लिए आवश्यक है, और तकनीशियन / परिचारक की सेवा का लाभ उठाने के लिए भी किया जा सकता है। सीएसआईआर के बाद के पूर्व मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।
7.2 उपकरण अनुदान परियोजना के लिए आवश्यक किसी विशेष उपकरण की खरीद या निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है जो संबंधित विभाग / संस्थान में उपलब्ध नहीं है। ईएस योजना के तहत उपकरणों के लिए बजट आम तौर पर सीएसआईआर द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।
7.3 आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश अनुबंध- I में दिए गए हैं। खातों को निर्धारित तरीके से बनाए रखा जाना चाहिए जैसा कि अनुबंध- III में दर्शाया गया है।
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8. प्रगति रिपोर्ट और इएस स्कीम का नवीकरण
8.1 एक स्थायी समिति योजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धन का अधिकतम परिणाम के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए ESs को 31 अगस्त तक प्रगति का संकेत देते हुए हर साल व्यापक रिपोर्ट सीएसआईआर को प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित प्रोफार्मा (फॉर्म-ई) और सीएसआईआर अनुदान से खरीदे गए उपकरणों की सूची में 'नवीकरण आवेदन' के साथ प्रगति रिपोर्ट, यदि कोई हो, को समय पर भेजा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को या उससे पहले सीएसआईआर तक पहुंच सके। फार्म-ई के पूर्ण नहीं होने की स्थिति में, अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजना का नवीनीकरण नहीं होगा।
8.2 दो-ढाई साल के बाद एक बार विस्तृत प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी, ताकि ईएस की 65 वर्ष की आयु तक की प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि से आगे बढ़ने या न करने का निर्णय समय पर लिया जा सके। , और अंत में समाप्ति से पहले। एक्सटेंशन के लिए आवेदन फॉर्म-ई में किया जाना है और मेजबान संस्थान के माध्यम से अग्रेषित किया जाना है। सीएसआईआर मेजबान संस्थान के प्रमुख से विस्तार के बारे में गोपनीय सिफारिशें प्राप्त कर सकता है। इएस को विस्तार और समाप्ति के लिए आवेदन करने के समय प्रकाशन के सभी रिप्रिंट / प्रीप्रिंट के साथ एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
9. अंतिम तकनीकी रिपोर्ट (एफटीआर)
9.1 स्कीम की समाप्ति की तारीख तक निर्धारित प्रोफार्मा (फॉर्म-एफ) में पूरी अवधि के लिए ईएसटीआर जमा करना आवश्यक है। रिपोर्ट को विस्तृत होना चाहिए और इसमें (क) योजना के मूल उद्देश्य (क) के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए, (ख) इन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, और (ग) परिणामों ने देश के तकनीकी विकास को कैसे लाभ पहुंचाया है या इस विषय पर मौजूदा ज्ञान को समृद्ध किया। योजना के तहत किए गए वास्तविक अनुसंधान उपलब्धियों को लगभग 200 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है और सीएसटीआर द्वारा उसी के प्रकाशन की सुविधा के लिए एफटीआर में उल्लेख किया गया है। योजना के तहत पूर्ण किए गए कार्य से उत्पन्न होने वाले पांडुलिपियों की प्रतियां, पूर्वसूचक और पुनरावृत्ति एफटीआर से जुड़ी होनी चाहिए।
9.2 आगे की जानकारी, जैसे प्रकाशन के लिए कागज की स्वीकृति, पीएचडी की उपाधि (ओं) को अनुसंधान के साथी (ओं) को योजना के तहत काम करना, आदि जो एफटीआर जमा करने के समय उपलब्ध नहीं हैं, भेजा जाना चाहिए। सीएसआईआर को बाद में, जैसे ही यह उपलब्ध हो जाता है।
10. अनुसंधान और आंतरिक संपत्ति के परिणाम
10.1 इएस को अनुसंधान के परिणामों के लिए कानूनी / पेटेंट संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सीएसआईआर पेटेंट या अन्यथा अनुसंधान परिणामों की सलाह प्रस्तुत करेगा। यदि अनुसंधान के परिणामों को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाना है, तो परिणामों को बिना कार्रवाई के प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उक्त परिणामों के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त की जा सके। ऐसी स्थिति में सीएसआईआर को संदर्भ दिया जाना चाहिए। पेटेंट / आईपीआर आदि दाखिल करने का खर्च सीएसआईआर द्वारा वहन किया जाएगा।
10.2 इएस को शोध के परिणामों को प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस आशय की पावती करते हुए कि सीएसआईआर से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी, प्रकाशित शोध पत्र में होनी चाहिए। सीएसआईआर को अन्य प्रकाशित कार्य / प्रेस रिपोर्टों के समान प्रकार में स्वीकार किया जाना चाहिए।
10.3 जबकि इएस को आविष्कारक के रूप में मान्यता दी गई है, पेटेंट का शीर्षक, या अन्य कानूनी सुरक्षा अनुसंधान के परिणामों के अनुरूप है, सीएसआईआर में निहित होगा। विश्वविद्यालय / संस्थान / आरएंडडी इकाई और सीएसआईआर के पास पेटेंट / आईपीआर उपयोग का पचास-पचास हिस्सा होना चाहिए।
11. फंड का संचालन
सीएसआईआर स्वीकृति पत्र भेजने के बाद ईएफटी विवरण (फॉर्म-के) और दावा बिल (फॉर्म-जे) प्राप्त होने पर अनुदान की पहली किस्त भेजती है। अनुदान की दूसरी / बाद की किस्त का दावा करते समय ईएस को यह प्रमाणित करना चाहिए कि विभिन्न शीर्षों के तहत दावा किया गया खर्च वास्तव में खर्च किया गया है और उस अवधि के दौरान इसका ठीक से उपयोग किया गया है जिसके लिए भुगतान का दावा किया गया था और आगे यह है कि अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से किया गया है। स्वीकृत किया गया था। यह उपयोग प्रमाण पत्र (फॉर्म-एल) अन्वेषक द्वारा विश्वविद्यालय / संस्थान के कार्यकारी प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो निम्नलिखित तरीके से सीएसआईआर अनुदानों का लेखा रखता है:
(i) खातों और उपयोग प्रमाण पत्र के विवरण को लेखा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय / संस्थान के वित्त अधिकारी, रजिस्ट्रार / प्रशासक द्वारा प्रतिरूपित किया जाना चाहिए और सीएसआईआर को अनुलग्नक- II में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(ii) संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षा प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों और उपयोग प्रमाण पत्र का एक लेखा परीक्षित विवरण भी शोध योजना के पूरा होने पर भेजा जाना चाहिए।
(iii) फेलो आदि की समाप्ति / इस्तीफे के कारण किसी भी समय संस्थान के पास पहले से भुगतान किए गए किसी भी शेष राशि को बाद के अनुदानों का दावा करने से पहले समायोजित किया जाना चाहिए अन्यथा सीएसआईआर को तुरंत धन वापसी के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट के पक्ष में वापस कर दिया जाना चाहिए। उप सचिव, एक्स्ट्रामुरल रिसर्च, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, सीएसआईआर, नई दिल्ली।
(iv) सीएसआईआर से अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय / संस्थान को खाता बही प्रणाली (अनुबंध- III) पर प्रत्येक शोध योजना के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने होंगे।
(v) अनुदान से खरीदे गए सभी उपकरण, किताबें, आदि को विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना होगा और साथ ही इएस द्वारा बनाए गए एक अलग रजिस्टर में और विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
(vi) अनुदान से खरीदे गए उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विश्वविद्यालय / संस्थान जिम्मेदार होंगे।
(vii) उपकरणों की वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी निविदा के आधार पर खरीदा जाना चाहिए।
(viii) खरीदे गए उपकरणों की एक सूची नवीकरण आवेदन के साथ संलग्न की जा सकती है। नाम, उपकरण का विवरण, रुपये में लागत, खरीद की तारीख, और आपूर्तिकर्ता का नाम, सूची में दिया जा सकता है। प्रत्येक आइटम के खिलाफ उपकरणों का मुख्य उद्देश्य / कार्य भी उल्लेख किया जा सकता है। पहले अनुमोदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर उपकरण खरीदे जाने चाहिए। अन्यथा उपकरण अनुदान वापस ले लिया जाएगा।
(ix) स्टॉक रजिस्टर की जाँच मेजबान संस्था के लेखा परीक्षक द्वारा की जानी चाहिए।
(x) किसी योजना की समाप्ति के बाद, संस्थान उपकरण को बनाए रख सकता है, योजना के उद्देश्य से खरीदे गए ३ लाख रुपये तक। किंवदंती "सीएसआईआर वित्त पोषित" के साथ एक लेबल उपकरण पर प्रमुखता से अटक जाएगा। जैसा कि 3 लाख रुपये से अधिक लागत वाले किसी भी एकल उपकरण के संबंध में, सीएसआईआर योजना के समापन के बाद अपनी अवधारण के लिए अधिकार रखता है। हालांकि, अनुदान से खरीदे गए अन्य सभी उपकरण, किताबें, सामान्य रूप से इस शर्त पर विश्वविद्यालय / संस्थान की संपत्ति बन जाएंगे कि अन्वेषक / अध्येता / सहयोगी योजना के पूरा होने तक इनका मुफ्त और अनपेक्षित उपयोग करेंगे।
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12. ओवरहेड एक्सपेंसिस
वित्तीय वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली अनुसंधान योजना के वार्षिक बजट का 12.1 5%।
12.2 उपर्युक्त शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय प्राधिकरणों / लेखा अधिकारी से खातों / व्यय विवरण की प्राप्ति और सीएसआईआर को निम्नलिखित बयानों / दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने के अधीन होगा: -
(i) प्रश्न में वित्तीय वर्ष के संबंध में समेकित उपयोग प्रमाणपत्र।
(ii) सीएसआईआर के खातों का विवरण शीर्षलेख और वार्षिक रूप से दिया गया है जैसा कि अनुबंध- II में दर्शाया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों या सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरण बाद में भेजा जा सकता है।
(iii) समाप्त फेलोशिप / योजनाओं के अनपेक्षित शेष राशि की वापसी का विवरण चेक संख्या, तिथि आदि के साथ।
(iv) ओवरहेड खर्च के लिए दावे का सार।
12.3 ओवरहेड व्यय को वित्तीय वर्ष के अंत में एचआरडीजी से अलग से दावा किया जाना चाहिए, जिसकी गणना उस वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर की जाती है।
12.4 9.2 में वर्णित प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करना लाभार्थी संगठनों को अनुदान जारी रखने के लिए आवश्यक है। सीएसआईआर विश्वविद्यालय / संस्थान को अनुदान जारी करने से रोक सकता है जिसने निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं किया है और 2 वर्षों के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
किसी भी स्थिति में योजना के 2 साल पूरे होने पर अनुदानों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।
13. उभरते वैज्ञानिक के स्थान
इएस के दायित्व निम्नलिखित हैं:
(i) स्वीकृत योजना को मंजूरी पत्र प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर शुरू होना चाहिए, जब तक कि अन्यथा सीएसआईआर द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, यह विफल है कि इस योजना को वापस ले लिया जाएगा।
(ii) योजना उस तारीख से समाप्त हो जाएगी जब सीएसआईआर का इएस किसी अन्य एजेंसी के समान पद को स्वीकार करता है या कुछ रोजगार लेता है।
(iii) प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर तक सीएसआईआर में नवीकरण आवेदन / प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना (फार्म-ई), 31 अगस्त तक अनुसंधान कार्य की प्रगति का संकेत।
(iv) योजना के तहत किए गए कार्यों से उत्पन्न सभी प्रकाशनों में सीएसआईआर द्वारा दिए गए समर्थन की प्रशंसा। सीएसआईआर को इसी प्रकार के अन्य प्रकाशित कार्यों / प्रेस रिपोर्टों आदि में "एमिरिटस साइंटिस्ट, सीएसआईआर" के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
(v) योजना के पूर्ण होने के 3 महीने के भीतर (फॉर्म-एफ) में अंतिम तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मूल उद्देश्य (यों) का वर्णन करते हुए, इन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है और परिणामों ने तकनीकी विकास को कैसे लाभ पहुंचाया है या इस विषय पर मौजूदा ज्ञान को समृद्ध किया और योजना से उत्पन्न होने वाले कागजात की पांडुलिपियों, प्रीप्रिंट्स और रिप्रिंट को घेर लिया।
(vi) किसी भी बकाया का तुरंत दावा करना। सीएसआईआर द्वारा भुगतान किए गए अनुदानों के लिए लेखा परीक्षा उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना और योजना समाप्त होने पर सीएसआईआर को अनुदानों के लिए तत्काल राशि की वापसी की व्यवस्था करना। योजना के पूरा होने के 2 साल बाद किसी भी स्थिति में दावा बिलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(vii) जब और जब प्रकाशित किया जाता है तब EMR डिवीजन को सीएसआईआर अनुदान के तहत किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र की एक पुनर्मुद्रण के भेजना।
14. ईएस-शिप के कुछ प्रासंगिक नियम / नियम
(ए) इएस स्कीम को मुख्य रूप से तीन (3) वर्ष के लिए और कमेटी द्वारा निकाले जाने के लिए आवश्यक है, दो से अधिक बार प्राप्त किए गए वर्ष के लिए आवेदन फार्म में ई और फॉरवर्ड किए गए दस्तावेजों के आधार पर है। आईटी केवल लागू होने वाली उम्र के 65 वर्ष है। इएस शिप को एक आयु में 62 वर्ष की आयु से पहले जब कोई व्यक्ति देखता है, उस समय की तुलना में सम्मानित व्यक्ति की तुलना में अपात्र हो जाता है, जो AGE और 65 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है और उसे सुरक्षित रखता है।
SSB पुरस्कारों के मामले में, INAS, IAS, NASI और INAE के सदस्य हैं, 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए लंबित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अभयारण्य दिया जाएगा। आयु, और (II) वहाँ की एक बड़ी संख्या है जो प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय के विनिमेय विभाग से प्राप्त की जा सकती है। पुरस्कार की पूरी तरह से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से किया जाएगा।
(ख) प्रस्ताव दो-और-एक साल के बाद से पहले ही देखे जा सकते हैं, इसलिए जब वे ईएसई के 65 वर्ष से अधिक हो सकते हैं, तो यह निर्णय लेने से पहले या उससे पहले नहीं लिया जाना चाहिए।
(ग) उभरते वैज्ञानिकता को एक वर्ष के लिए भुगतान किया जाएगा, जो अधिनिर्णय के दिनांक से या उस से अलग हो सकता है और यदि उभरते वैज्ञानिक ने एक वर्ष के साथ इसमें शामिल नहीं किया है, तो इसे रद्द किया जा सकता है और विटाहर्डन से जोड़ा जा सकता है। स्कीम के संचालन की तिथि दिनांकित ईएस स्टार्स ड्रिविंग एसिसिएंट अलाउंस से होगी।
(घ) यदि किसी अन्य वैज्ञानिक ने किसी अन्य फ़ेलोशिप या सहायता, सम्मान पत्र या कर्मचारी को नियुक्त किया है, तो उसकी / उसकी प्रतिपूर्ति पहले से ही रद्द कर दी गई है। कोई लाभ नहीं होगा। वैज्ञानिक लागू हो सकता है, अगर वह एक लेज़र स्टेज पर पूरी तरह से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, तो उसके साथ कुछ समय के लिए लगें। एज एटीसी की अन्य शर्तों के लिए सब कुछ है।
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15. एक सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान में उभरते वैज्ञानिकS
15.1 एक सीएसआईआर प्रयोगशाला संस्थान में काम करने वाला एक एमिरिटस वैज्ञानिक आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला / संस्थान के निदेशक से संपर्क कर सकता है। उन्हें निर्देशक द्वारा अपने वैज्ञानिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र हाथ दिया जा सकता है। एमेरिटस साइंटिस्ट लैब्रेटरी / इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट अलाउंस / अन्य खर्चों को आकर्षित कर सकते हैं और बाद में प्रयोगशाला / संस्थान द्वारा ईएमआर बजट के खिलाफ राशि समायोजित की जा सकती है।
15.2 एमेरिटस साइंटिस्ट स्कीम के लिए लागू होने वाले सभी सामान्य नियम और शर्तें सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान में भी लागू होंगी।
नोट: ये नियम और शर्तें ईएस योजनाओं और जेआरएफ / एसआरएफ / आरए के संबंध में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों को सुपरसीड करती हैं। सभी मामलों में सीएसआईआर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।