• अंतिम अपडेट किया गया: Apr 25 2024 10:42AM
स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया

संगठन और कार्य


क्र .सं.वस्तुप्रकट वस्तुविवरण
1.1इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [खंड 4 (1) (ख) (i)](i) संगठन का नाम और पतामानव संसाधन विकास समूह
सीएसआईआर काम्प्लेक्स , लाइब्रेरी एवेन्यू,
पूसा  नई दिल्ली 110 012 
(ii) संगठन के प्रमुखडॉ. (श्रीमती) गीता वाणी रायसम
प्रमुख-एचआरडीजी
(iii) विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य

1. देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी विषयों में अनुसंधान एवं विकास हेतु सुशिक्षित, अत्‍यधिक विशेषज्ञता प्राप्‍त वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं प्रौद्योगिकीविदों का संवर्धन एवं प्रोत्‍साहन करना ।

2. उच्‍च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्‍वविद्यालयों एवं संस्‍थानों में अनुसंधान को प्रोत्‍साहित एवं संवर्धित कर विज्ञान, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्‍ट्रीय मानव संसाधन विकास हेतु समेकित दृष्टिकोण रखना ।

3. ऐसे मूल तथा अंतर्विषयी अनुसंधान में निवेश करना जो ‘हाई-टेक’ तथा भविष्‍य की प्रौद्योगिकी का अग्रदूत हो ।

(iv) कार्य एवं कर्त्तव्य

1.सीएसआईआर ने छात्रों को लाभान्वित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में ऐसी विभिन्‍न योजनाएँ शुरु की हैं ताकि वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न क्षेत्रो में अपने शोध हितों को जारी रख सकें । इन क्षेत्रों में जेआरएफ के लिए सीएसआईआर-यूजीसी राष्‍ट्रीय पात्रता प‍रीक्षा और लेक्‍चरशिप हेतु पात्रता सर्वाधिक उल्‍लेखनीय है ।

2. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय मानव संसाधन विकास में सीएसआईआर की भूमिका उल्‍लेखनीय है । वाणिज्‍य विभाग के दिनांक 26 सितंबर 1942 के संकल्‍प सं. 148.Ind(157)/41 के माध्‍यम से रिसर्च फैलोशिपों को परिषद के कार्य के रुप में अभिनिर्धारित किया गया है । वर्तमान में, सीएसआईआर बड़ी संख्‍या में रिसर्च फैलोस/एसोसिएटों को सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे देश के विभिन्‍न विश्‍वविद्यालयों एवं अनुसंधान व विकास संस्‍थानों में अपने डॉक्‍टरल तथा पोस्‍टडॉक्‍टरल अनुसंधान जारी रख सकें ।
 

3. वर्ष 1957 में स्‍थापित सीएसआईआर का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु शांति स्‍वरुप भटनागर (एसएस‍बी) पुरस्‍कार देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिष्ठित और सम्‍माननीय पुरस्‍कार है । वर्षो से, एसएसबी पुरस्‍कार प्राप्‍तकर्ताओं को राष्‍ट्रीय तथा अंतर्राष्‍ट्रीय अकादमियों/सोसाइटियों इत्‍यादि की फैलोशिप से सम्‍मानित किया जाता रहा है ।

(v) संगठन संरचनाविवरण
(vi)अन्य विवरण-उत्पत्ति, स्थापना, विभाग का गठन और समय-समय पर विभाग प्रमुख का विवरण | समय-समय पर गठित समितियों / आयोगों का विवरण |

देश में अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को सहायता देने में सीएसआईआर का स्‍थान अग्रणी है ।

इसने वाणिज्‍य विभाग के दिनांक 26 सितंबर 1942 के संकल्‍प संख्‍या 148.Ind(157)/41  के माध्‍यम से  विश्‍वविद्यालयों व अनुसंधान एवं विकास संस्‍थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों हेतु एक्‍स्‍ट्रामूरल रिसर्च सहायता ‘अनुसंधान योजनाओं’ के साथ एक अवधि पहले अर्थात 1943 में आरंभ की  ।

समय-समय पर विभाग प्रमुख:- 
1.
2.
3.

1.2

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
[खंड (1)(ख)(ii)]
(i) अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)

1. प्रमुख एचआरडीजी

सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन।

2. वरिष्ठ उप सचिव

परीक्षा इकाई (गोपनीय भाग) के लिए अतिरिक्त प्रभार के साथ सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले।

3. उप वित्तीय सलाहकार

सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी वित्त संबंधी मामले।

4. उप सचिव (परीक्षा )

सभी सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा संबंधित मामले (प्रबंधक भाग)।

5. अवर सचिव ई.एम.आर.

एक्स्ट्रामुरल रिसर्च और फैलोशिप से संबंधित सभी मामले।

6. अवर सचिव (काम्प्लेक्स )

सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले

7. ईएमआर वित्त

एफ और एओ द्वारा संचालित, सभी ईएमआर संबंधित वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार।

8. खरीद फरोख्त

सभी स्टोर और खरीद संबंधी गतिविधियाँ, वर्तमान में एसओ (एस व पी ) द्वारा देखभाल की जाती हैं।

(ii) अन्य कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्यव्यवस्थापक, वित्त और खरीद से सभी कर्मचारी सदस्य सामान्य प्रशासन / वित्त, ईएमआर प्रशासन / वित्त और दुकानों और खरीद से संबंधित मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं।
(iii) नियम / आदेश जिसके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त
  1. सामान्य वित्तीय नियम,
  2. सीसीएस / सीसीए के नियम जहां तक वे सीएसआईआर पर लागू होते हैं।
समय-समय पर जारी किए गए सीएसआईआर के ज्ञापन / परिपत्र
(iv) प्रयोग

भारत के जीएफआर / सीसीएस / सीसीए / सरकार के अनुसार कार्य करना

नियम जहाँ तक वे सीएसआईआर के लिए लागू होते हैं और

समय-समय पर जारी किए गए सीएसआईआर के ज्ञापन / परिपत्र।

(v) कार्य आवंटन

कार्यक्रम समन्वयक:

  1. ईएमआर-I

मुख्य वैज्ञानिक की अध्यक्षता में फैलोशिप / एसोसिएटशिप की गतिविधियों का समन्वय करना

  1. ईएमआर-II

प्रधान वरिष्ठ वैज्ञानिको के नेतृत्व में अनुसंधान योजनाओं / एमेरिटस वैज्ञानिक योजनाओं की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए।

  1. अनुदान (यात्रा / सिम्पोजियम )

विदेश में सेमिनार में भाग लेने के लिए शोध छात्रों और शिक्षाविदों को संस्थानों और अकादमिक / आर एंड डी के लिए शोध छात्रों के लिए यात्रा अनुदान की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय / संगोष्ठी का आयोजन करना। वैज्ञानिक

  1. पुरस्कार (एसएसबी / वाईएसए)

पुरस्कारों (एसएसबी पुरस्कार, सीएसआईआर-यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स, जीएन रामचंद्रन गोल्ड मेडल और भटनागर फैलोशिप) की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक सीनियर पीआरओ के नेतृत्व में। वैज्ञानिक

  1. कंप्यूटर विभाग
सीनियर पीआरओ की अध्यक्षता वाली आईटी अवसंरचना / सेवाओं / एएमसी / वेबसाइट आदि की गतिविधियों का समन्वय करना। वैज्ञानिक
1.3विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।[खंड (1)(ख)(ii)](i) निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य निर्णय लेने के बिंदुओं को पहचानेंसीएसआईआर के मौजूदा नियमों के अनुसार
(ii) अंतिम निर्णय लेने का अधिकारप्रमुख, सीएसआईआर-एचआरडीजी
(iii) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि। -
(iv)निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई होनिर्धारित समय के भीतर
(v) पर्यवेक्षण और जवाबदेही की प्रणाली

एएसओ-एसओ -वरिष्ठ उप सचिव-प्रमुख सीएसआईआर - एचआरडीजी

एएसओ-एसओ-एफ एवं एओ / डीएफए - प्रमुख सीएसआईआर - एचआरडीजी

एएसओ-एसओ (एस एंड पी) -हेड सीएसआईआर-एचआरडीजी

वैज्ञानिक-कार्यक्रम समन्वयक-प्रमुख  सीएसआईआर - एचआरडीजी

1.4अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।[खंड 4(1)(ख)(iv)](i) कार्यों / सेवाओं की प्रकृति की पेशकश 

सीएसआईआर का मानव संसाधन विकास समूह 'जिज्ञासु समाज ' के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समूह के विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियाँ संबंधित हैं: नए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए काम करने की योग्यता और आकांक्षाओं वाले नवोदित प्रतिभाओं की पहचान करना; अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान का अनुदान; एसएंडटी जनशक्ति का विकास; युवा प्रतिभाओं का पोषण करना; पुरस्कार और सम्मान के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देना; और वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना।

ये कार्यक्रम एसएंडटी विषयों और आयु समूहों की एक विस्तृत श्रेणी को कवर करते हैं और एक सच्ची टीम इंडिया साझेदारी के माध्यम से किए जाते हैं, अर्थात्, सक्रिय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों, एसएंडटी विभागों, आदि से विभिन्न योजनाओं  में सक्रिय भागीदारी विवरण

(ii) कार्यों / सेवा वितरण के लिए मानदंड / मानक------
(iii) प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता हैसीएसआईआर-एचआरडीजी पोर्टल के द्वारा www.csirhrdg.res.in
(iv) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमाजैसा प्रमुख /सीएसआईआर डीजी द्वारा निर्देशित है
(v)शिकायतों के निवारण की प्रक्रियास्वयं वेबसाइट 
जनता की शिकायतें
सीएसआईआर-नेट शिकायतें
1.5
 
 
 
अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख [खंड 4(1)(ख)(v)]
 
 
 
(i) शीर्षक और रिकॉर्ड की प्रकृति / मैनुअल / निर्देश।सीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(ii) नियम, विनियम, निर्देश मैनुअल और रिकॉर्ड की सूची।सीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(iii) अधिनियम / नियम नियमावली आदि।सीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(iv)स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेशसीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
1.6
 
ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण[खंड 4(1)(ख)(v)]
 
(i) दस्तावेजों की श्रेणियाँ

-पर्सनल फाइल / सर्विस बुक्स

-टेन्डर फाइलें / बिल वाउचर आदि।

- अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव / फैलोशिप फाइलें

(ii) दस्तावेजों / श्रेणियों का संरक्षक

-ई-III

-स्टोर्स एंड परचेज

-वित्त और लेखा-ईएमआर-I

 1.7
 
 
 
 
 
 
 
ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी के बारे में विवरण [खंड 4(1)(ख)(v)]

 
 
 
 
(i)बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम।सीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(ii) रचनासीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(iii) किस दिनांक से गठित की गईसीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(iv) कार्यकालसीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(v)शक्तियाँ और कार्यसीएसआईआर-मुख्यालय का बाहरी लिंक
विवरण
(vi)क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? -
(vii)क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं? -
(vii) जगह जहां मिनट अगर जनता के लिए खुला उपलब्ध हैं? -
1.8 
 
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [खंड 4(1)(ख)(v)]
 
(i) नाम और पदविवरण
(ii) टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडीविवरण
1.9
 
अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक , जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो[खंड 4(1)(ख)(v)]
 
(i) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूचीविवरण
(ii)मुआवजे की व्यवस्था जैसा कि उसके विनियमों में दिया गया है -
1.10
 
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [खंड 4(1) (ख) (xvi)](i) सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना (अपीलीय प्राधिकारी) का नाम और पदनामविवरण
(ii) प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी।विवरण
1.11
 
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित / ली गई है (खंड 4(2))उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है

(i)मामूली जुर्माना या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए लंबित

 
(ii) मामूली जुर्माना या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया 
1.12
 
 
 
आरटीआई की अग्रिम समझ के कार्यक्रम (खंड 26) 
 
 
 
(i) शैक्षिक कार्यक्रमसीएसआईआर-एचआरडीसी गाजियाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार
http://www.csirhrdc.res.in/
(ii)इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयाससीएसआईआर-एचआरडीसी गाजियाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार
http://www.csirhrdc.res.in/
(iii) CPIO / APIO का प्रशिक्षणसीएसआईआर-एचआरडीसी गाजियाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार
http://www.csirhrdc.res.in/
(iv) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करेंसीएसआईआर-एचआरडीसी गाजियाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार
http://www.csirhrdc.res.in/
1.13स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश[F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013] सीएसआईआर हस्तांतरण के अनुसार
नियम / भारत सरकार के नियम और
सीएसआईआर द्वारा नीति का समर्थन किया गया।