• अंतिम अपडेट किया गया: Oct 1 2024 9:58AM
स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया

रिसर्च एसोशिएट (आर ए)

1. साधारण

क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के मा.सं.वि समूह के तहत ईएमआर प्रभाग सीएसआईआर अनुसंधान फैलोशिप और युवा पुरुषों और महिलाओं को फैकल्टी सदस्यों / वैज्ञानिकों के विशेष मार्गदर्शन के तहत प्रशिक्षण के लिए प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय के संस्थानों में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान / राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआईआर के संस्थान। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं की सूची अनुलग्नक- I पर है।


ख) सीएसआईआर फैलोशिप / एसोसिएटशिप विश्वविद्यालयों / आईआईटी / पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेजों / सरकारी अनुसंधान प्रतिष्ठानों में उपलब्ध हैं, जिनमें सीएसआईआर, मान्यता प्राप्त सार्वजनिक या निजी क्षेत्र, औद्योगिक फर्मों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान शामिल हैं। हालांकि, सीएसआईआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह का निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें पुरस्कार देने वाले को विशेषज्ञ बनाना है।


ग) सीएसआईआर फैलोशिप / एसोसिएटशिप केवल भारत में मान्य हैं। केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक ही, रिसर्च फैलोशिप / एसोसिएटशिप के पुरस्कार के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य S & T के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन का विकास  है।


घ) सीएसआईआर फेलोशिप / एसोसिएटशिप का पुरस्कार निश्चित कार्यकाल के लिए है और लाभार्थी को सीएसआईआर द्वारा बाद के रोजगार के लिए कोई आश्वासन या गारंटी नहीं देता है। सीएसआईआर के साथ निहित / पुरस्कृत करने का अधिकार। फेलोशिप / एसोसिएटशिप की समाप्ति के बाद, पुरस्कार विजेता सीएसआईआर में स्थायी समावेश/पद का दावा नहीं करेगा।

 

2. अनुसंधान का उद्देश्य

प्राथमिकता सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण एस एंड टी क्षेत्रों के अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए प्रासंगिक विषय के अनुसंधान / विषय को दी जाती है।

3. सीएसआईआर अनुसंधान एसोसिएशन (आरए) के लिए योग्यता

सीएसआईआर द्वारा प्रत्येक वर्ष सीधे आरए की एक निश्चित संख्या को सम्मानित किया जा सकता है, जिन्होंने मूल शोध में उल्लेखनीय कार्य किया है और विशिष्ट परियोजनाओं पर विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा या प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। एसोसिएट अपने आवेदन में और सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित समस्याओं पर पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य करेगा। सीएसआईआर अनुसंधान आरए के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

क) पीएच.डी. (विज्ञान या इंजीनियरिंग विषय में) या एमडी / एमएस / एमडीएस (चिकित्सा विज्ञान विषय में) या एमई / एमटेक / एमफार्मा / एमवीएससी तीन साल के साथ अनुसन्धान एवं विकास अनुभव के साथ आवेदन की अंतिम तिथि, आरएशिप या एसोसिएटशिप तिथि से पीएचडी का पंजीकरण।

ख) पीएचडी (विज्ञान / इंजीनियरिंग) थीसिस प्रस्तुत भी आरए के लिए पात्र हैं। ऐसे मामलों में चयन इस शर्त के अधीन होगा कि पीएचडी विवा-वॉयस  पुरस्कार की वैधता की समाप्ति से पहले पीएचडी / सम्मानित पीएचडी की उपाधि के लिए योग्य घोषित किया गया हो ।

ग) रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास जर्नल रेफरी रिपोर्ट (जेसीआर) में सूचीबद्ध मानक रेफरी जर्नल में कम से कम एक शोध प्रकाशन होना चाहिए।

4. आवेदन प्रक्रिया

क) आरए के लिए ऑन-लाइन आवेदन हर साल अखिल भारतीय आधार पर प्रेस विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में जानकारी हमारी वेबसाइट www.csirhrdg.res.in पर भी उपलब्ध है।

ख) आवेदकों को ऑन-लाइन आवेदन करने की आवश्यकता होती है और इस ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी विधिवत रूप से प्रस्तावित पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष / संस्थान के माध्यम से पूरी की जाती है और निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5. आयु सीमा

क) आरए के पुरस्कार के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला आवेदकों से संबंधित आवेदकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है, जबकि ओबीसी (गैर-मलाईदार परत के उम्मीदवारों) के मामले में 3 वर्ष है।

6. चयन प्रक्रिया

क) चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जिसके तहत अकादमिक रिकॉर्ड और प्रकाशित / परियोजना के काम का मूल्यांकन विषय-वार उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जाता है।

ख) पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया नहीं जा सकता है। उपलब्ध फेलोशिप की संख्या के आधार पर सीएसआईआर द्वारा अपनाए गए मानदंडों के आधार पर स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। CSIR साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को कॉल करने या न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ग) पुरस्कार पत्र में उल्लिखित तारीख से पुरस्कार पत्र की वैधता छह महीने होगी। छह महीने से अधिक के विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए या फैलोशिप आदि के लिए चयन के मामलों में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।

7. टेन्योर

अनुसंधान संघ (आरए) एक वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभिक रूप से देय होगा। इसे सीएसआईआर के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मामले में आरए की प्रगति का आकलन प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय अनुशासन वार मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक बाहरी सदस्य नहीं होगा, जो कि प्रोफेसर, उम्मीदवार के पर्यवेक्षक और विभाग के प्रमुख से नीचे नहीं होगा। यदि पर्यवेक्षक विभाग का प्रमुख होता है, तो उसी विभाग का एक अन्य प्रोफेसर समिति से जुड़ा हो सकता है। बाहरी सदस्य को अधिमानतः तीन सदस्यीय समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। हालाँकि उच्च स्तरीय अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, CSIR के EMR डिवीजन द्वारा विस्तार या अन्यथा के लिए आदेश जारी किया जाएगा, साथ ही, प्रकाशित, स्वीकृत या संप्रेषित किए गए पत्रों के रिप्रिंट / प्रीप्रिंट्स / पांडुलिपि द्वारा समर्थित विस्तृत प्रगति रिपोर्ट के साथ। । RA का कुल कार्यकाल 3 वर्ष है, जिसमें UGC / DST / ICMAR / ICAR इत्यादि द्वारा प्रदान की गई सहकारिता का कार्यकाल और CSIR द्वारा प्रदान की गई SRF (Ext) के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गई अवधि है। एक रिसर्च फेलो जो महीने के पहले दिन शामिल होता है, उसका कार्यकाल पिछले महीने के आखिरी दिन पूरा होगा। अन्य मामलों में फेलोशिप में शामिल होने के उसी महीने के अंतिम दिन कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

रिसर्च फेलोशिप / एसोसिएट के पुरस्कार की स्वीकृति पर एक रिसर्च फेलो / एसोसिएट द्वारा अंडरटेकिंग का आवेदन प्रारूप

8. वजीफा

आरए का समेकित वजीफा निम्नलिखित में से एक होगा।

क) रु 47,000 / - (निश्चित)

ख) रु 49,000 / - (निश्चित)

ग) रु 54,000 / - (निश्चित)

स्टाइपेंड सामान्य रूप से 47,000 / - रुपये में तय किया जा सकता है। हालाँकि, एक उचित आरए को उच्च वजीफे में रखा जा सकता है यदि पर्याप्त औचित्य है और ऐसी सिफारिश अनुशासन वार चयन समिति द्वारा की जाती है और जिसे डीजी, सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित है।

9. एसोसिएट्स का पुरुस्कार और अनुदानों की प्राप्ति

क) एसोसिएटशिप चयनित आवेदकों को विश्वविद्यालय / संस्थान को सूचना के तहत, अनुदान के विवरण और इसे संचालित करने वाली शर्तों का विवरण देते हुए एक औपचारिक पत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार पत्र में उल्लिखित तिथि से आरए के लिए छह (6) महीनों के भीतर प्रस्ताव का लाभ उठाना चाहिए।

ख) एसोसिएटशिप अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से मासिक आधार पर देय है, जबकि वार्षिक आकस्मिकता का भुगतान शोध फेलो के मेजबान संस्थान (वार्षिक आकस्मिकता के लिए अनुलग्नक- IIa) और (मासिक फैलोशिप के लिए अनुलग्नक- IIb के लिए किया जाएगा)|इन प्रोफोर्मा पर वित्त अधिकारी / रजिस्ट्रार / संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो ।

ग) पहला भुगतान (एसोसिएटशिप स्टाइपेंड) पुरस्कार पत्र में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ फेलो की ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद किया जाएगा | प्रोफोर्मा  संस्थान के कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा विधिवत अग्रेषित किया गया हो , जिसके पक्ष में आकस्मिकता अनुदान जारी किया जाना है। बाद के मासिक स्टाइपेंड उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ विधिवत हस्ताक्षरित बिल (अनुलग्नक- IIb) प्राप्त होने पर बनाए जाएंगे।

घ) वार्षिक आकस्मिक भुगतान केवल प्राप्त होने के बाद किया जाएगा:

(i) 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि और पिछले एक साल की रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- III) में रिसर्च एसोसिएट की प्रगति रिपोर्ट।

(ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग प्रमाण पत्र (अनुलग्नक- IV), और रसीद और भुगतान का विवरण (विवरणों का विवरण) (अनुलग्नक- V) संबंधित संस्थान से अगले वित्तीय वर्ष के लिए दावा बिल के साथ ।

डं) संस्थान / विश्वविद्यालयों द्वारा अध्येतावृत्ति / सहयोग के लिए सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदानों पर अर्जित पूर्व भुगतानों और ब्याज की बकाया राशि को एक वित्तीय वर्ष के अंत में सीएसआईआर को वापस कर दिया जाना चाहिए या नए दावों के लिए / समायोजित करते समय समायोजित किया जाना चाहिए। भुगतान। अनुसंधान फेलो (अनुलग्नक- VI) के लिए ग्रांट इंस्टीट्यूशन द्वारा खाता प्रकार प्रणाली पर खातों को बनाए रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय / संस्थान अनुदान के समुचित उपयोग और सीएसआईआर-एचआरडी समूह को खाता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

10. आकस्मिकता अनुदान

क) विश्वविद्यालय / संस्थान को 20,000 / - प्रति वार्षिक वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। एक वर्ष से कम समय के लिए, आकस्मिक अनुदान समर्थक अनुपात के आधार पर स्वीकार्य होगा। इस अनुदान का कुछ हिस्सा शोध कार्य, पुस्तकों की खरीद, आदि के हित में उपयोग किया जा सकता है। एक वर्ष के अंत में आकस्मिक अनुदान की शेष राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, हालाँकि, आकस्मिक अनुदान की अगली रिलीज़ पिछले वर्ष की आकस्मिक अनुदान के अनपेक्षित संतुलन के समायोजन के अधीन हो जिससे एक वर्ष में आकस्मिक व्यय अधिकतम रु 20,000 / - । इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष के आकस्मिक अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध (दावा) पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (अनुलग्नक- VII) में दिए गए हैं।

ग) विश्वविद्यालय / संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित उपयोग प्रमाण पत्र (अनुलग्नक- IV) और व्यय का विवरण (अनुलग्नक- V) प्रस्तुत करना होगा, जो अगले वर्ष के लिए देय अनुदान-इन-सहायता जारी नहीं किया जाएगा।

11. प्रगति रिपोर्ट

क) अनुसंधान एसोसिए निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- III) में विश्वविद्यालय / संस्थान में पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने काम की प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ख) एसोसिएटशिप की समाप्ति पर अनुसंधान एसोसिएट, एसोसिएट की पूरी अवधि के दौरान किए गए कार्यों की व्यापक रिपोर्ट, पर्यवेक्षक के माध्यम से सीएसआईआर को प्रकाशित कार्य (पांडुलिपि, पुनर्मुद्रण) (अनुलग्नक- IX) में प्रस्तुत करेगा।

ग) यदि कोई एसोसिएट कार्यकाल समाप्त होने से पहले एसोसिएटशिप छोड़ना चाहता है, तो उसे सीएसआईआर की पूर्व स्वीकृति के साथ होना चाहिए।

घ) सीएसआईआर अनुसंधान एसोसिएट की प्रगति या आचरण से संतुष्ट नहीं होने पर, एसोसिएटशिप को समाप्त किया जा सकता है।

12. प्रकाशन / पेटेंट

क) प्रकाशन: गाइड के विवेक पर रिसर्च एसोसिएट के शोध कार्य के परिणाम मानक रेफरी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं। सीएसआईआर द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह सभी प्रकार के प्रकाशनों में अलग-अलग है। प्रकाशित शोध पत्रों की एक प्रति सीएसआईआर को भेजी जानी चाहिए।

ख) पेटेंट: सीएसआईआर अनुसंधान अध्येताओं / सहयोगियों के बौद्धिक कार्य के संबंध में जांच से संबंधित पेटेंट अधिकारों के परिणामों और स्वामित्व का व्यावसायिक शोषण निम्नानुसार होगा: (i) सार्वजनिक वित्त पोषित शैक्षिक / अनुसंधान संस्थान, जिसके लिए एक रिसर्च एसोसिएट संबद्ध, अपने स्वयं के लागत पर पेटेंट अधिकार की तलाश कर सकते हैं और/या फेलो के बौद्धिक कार्य से संबंधित जांच के परिणामों का व्यावसायिक शोषण और सभी अधिकार संबंधित संस्थान के साथ विशेष रूप से निहित होंगे। आईपी ​​के स्वामित्व और इसके लाइसेंस / शोषण से संबंधित सभी मामले संबंधित संस्थानों की आईपी नीति द्वारा शासित होंगे। (ii) यदि कोई संस्था, जिससे कोई फेलो जुड़ा हुआ है, किसी भी स्थिति में, फेलो के बौद्धिक कार्य से संबंधित जांच के परिणामों के पेटेंट अधिकार और/या व्यावसायिक शोषण की स्थिति में नहीं है, तो सीएसआईआर अपनी लागत पर काम कर सकती है। एसोसिएट के बौद्धिक कार्यों के परिणामों के पेटेंट अधिकार और/या व्यावसायिक शोषण और सभी अधिकार सीएसआईआर के साथ विशेष रूप से निहित होंगे। (CSIR OM NO। F.No. 6 / IPR / 2011 / EMR-I दिनांक 29 जुलाई 2011 को जारी किया गया।)

13. रिसर्च एसोसिएट के कर्तव्य

क) रिसर्च एसोसिएट एक पूर्णकालिक शोधकर्ता होना चाहिए और विश्वविद्यालय / संस्थान / प्रयोगशाला के अनुशासनात्मक नियमों के लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा जहां वह काम कर रहा है। फेलो की नियमित उपस्थिति विभाग द्वारा उपस्थिति रजिस्टर रख कर सुनिश्चित की जा सकती है।

ख) यदि कोई रिसर्च एसोसिएट प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित होने का फैसला करता है, तो वह गाइड से अनुमति लेना चाहता है और सीएसआईआर को इसके बारे में सूचित करेगा।

ग) रिसर्च एसोसिएट को अपने स्वीकृत अनुसंधान कार्यक्रम, भुगतान या अवैतनिक से संबंधित कोई भी कार्यभार नहीं लेना है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो फेलो अपने पीएचडी कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने शैक्षणिक कार्य / अन्य गतिविधियों में मेजबान संस्थान की सहायता कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे कार्य फेलो के शोध कार्य की प्रगति में बाधा न बनें।

घ) एक बार रिसर्च एसोसिएट फेलोशिप स्वीकार कर लेता है और इसमें शामिल हो जाता है तो फ़ेलोशिप के सामान्य कार्यकाल या इससे कम अवधि के लिए जिसमें शोध समस्या के मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाना है शोध कार्य को जारी रखना होगा ।

डं) कोई फेलो सीएसआईआर की पूर्व मंजूरी के बिना अपनी फैलोशिप बंद नहीं करेगा। यदि वह अनुसंधान के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकाल पूरा करने से पहले फेलोशिप बंद करना चाहता है, तो उसे फैलोशिप छोड़ने के लिए विशिष्ट कारणों का संकेत देते हुए, एक महीने पहले गाइड के माध्यम से सीएसआईआर को इस्तीफा सौंपना होगा। फैलोशिप सीएसआईआर पत्र में निर्धारित तिथि से समाप्त हो जाएगा जो इस्तीफे को मंजूरी देता है।

च) रिसर्च एसोसिएट को निर्धारित अवधि के दौरान फेलोशिप की पूरी अवधि के दौरान किए गए शोध कार्य की एक विस्तृत समेकित रिपोर्ट एक  महीना के भीतर भेजनी होगी। जोकि गाइड के माध्यम से  सीएसआईआर को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- IX) में प्रेषित करनी होगी|

छ) रिसर्च एसोसिएटशिप के कार्यकाल के दौरान, फेलो केवल सीएसआईआर के साथ गाइड के माध्यम से संस्था प्रमुख के अनुमोदन के साथ पत्र व्यवहार करेगा।

ज) रिसर्च एसोसिएट ने CSIR को उच्च डिग्री प्राप्त करने, पीएचडी, एमडी, एमडीएस, एमएस, एमफिल, एमई आदि के लिए थीसिस जमा करने और किसी भी शोध पत्र को प्रस्तुत करने / स्वीकृति / प्रकाशन के बारे में सूचित करना है । फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान किए गए शोध कार्य। उसे प्रकाशन में सीएसआईआरकी सहायता को  उल्लेखित करना चाहिए। प्रकाशित किए गए सभी शोध पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति प्रकाशन / पांडुलिपि / पुनर्मुद्रण के प्रत्येक चरण में सीएसआईआर को भेजी जानी चाहिए।

14. टेम्पररी टीचिंग और रिसर्च जॉब

गाइड की सिफारिश पर एकरिसर्च एसोसिएट, और बशर्ते कि उसकी / उसके विश्वविद्यालय / संस्थान को कोई आपत्ति न हो, सीएसआईआर द्वारा किसी मान्यताप्राप्त R & D इंस्टीट्यूशन / यूनिवर्सिटी, कॉलेज / इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट / में अस्थायी भुगतान लेक्चरशिप / रिसर्च जॉब लेने की अनुमति दी जा सकती है। भारत और विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान / पीडीएफ अध्ययन में फैलोशिप (JRF और SRF एक साथ) के पूरे कार्यकाल के दौरान एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । रिसर्च एसोसिएट ऐसी अवधि के लिए फैलोशिप के किसी भी विस्तार का हकदार नहीं होगा। रिसर्च एसोसिएट ऐसे अवकाश के दौरान वजीफा और आकस्मिक अनुदान के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अवकाश अवधि को कार्यकाल में गिना जाएगा। कम से कम एक वर्ष के लिए रिसर्च एसोसिएट के रूप में शामिल होने और काम करने के बाद ही ऐसी छुट्टी ली जा सकती है। रिसर्च एसोसिएट को ड्यूटी के लिए उसी जगह पर रिपोर्ट करना होता है, जहां से वह छुट्टी पर आया था।

15. अवकाश 

क) सीएसआईआर को सूचित किए जाने के अनुरोध के बाद कार्यकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित अवकाश की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अवकाश को रिसर्च एसोसिएट के कार्यकाल के हिस्से के रूप में माना जाएगा। हालांकि कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 90 दिनों से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है। इसमें से 30 दिन से अधिक कैलेंडर वर्ष में वजीफे के साथ नहीं लिए जा सकते हैं और इससे आगे किसी भी छुट्टी को "लीव विथाउट स्टिपेंड" (बिना स्टिपेंड) माना जाएगा। एसोसिएटशिप के पहले वर्ष या किसी भी अपूर्ण वर्ष के दौरान, छुट्टी प्रो-राटा आधार पर दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में सीएसआईआर द्वारा बिना वजीफे के छुट्टी की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है। यदि एसोसिएटशिप की अवधि समाप्त होने से पहले कोई फेलो छुट्टी पर जाता है, तो उसे कार्यकाल की समाप्ति से पहले वापस आ जाना चाहिए| ऐसा सुनिश्चित न करने पर तथा  विफल होने पर उसका कार्यकाल तुरंत प्रभाव से  समाप्त माना जाएगा। छुट्टी से वापस जुड़ने के तथ्य को तुरंत सीएसआईआर को सूचित किया जाना चाहिए। चूंकि सीएसआईआर अग्रिम में अनुदान जारी करता है, इसलिए, "लीव विदाउट स्टाइपेंड" के खाते में राशि एक वित्तीय वर्ष के अंत में सीएसआईआर को वापस कर दी जानी चाहिए या यदि कोई हो, तो नए दावे के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए।

ख) यदि उपर्युक्त पैरा 15 (क) में निर्धारित है, तो छुट्टी संस्थान / विभाग के प्रमुख की सहमति के साथ उसके प्रभार में एक फेलो को छोड़ सकती है। यदि छुट्टी देय नहीं है, तो ऐसे मामले सीएसआईआर द्वारा ही तय किए जाएंगे। रिसर्च एसोसिएट को सीएसआईआर की पूर्व मंजूरी के बिना सम्मेलनों / सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए विदेश जाने के लिए छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित हो, ऐसी विदेशी यात्राओं की पूरी अवधि को बिना वजीफे के अवकाश के रूप में माना जाएगा।

ग) मातृत्व के आधार पर 180 दिनों की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दो जीवित बच्चों के साथ महिला रिसर्च एसोसिएट पूर्ण वजीफा प्लस एचआरए के हकदार हैं। सीएसआईआर को सूचना के तहत गाइड द्वारा इस तरह की छुट्टी मंजूर की जाएगी। रिसर्च एसोसिएट की ड्यूटी फिर से शुरू करने और वास्तविक परिरोध/प्रसूति के समर्थन में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने के बाद छुट्टी की अवधि के लिए फैलोशिप राशि का भुगतान किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि फेलो शेष कार्यकाल के दौरान शोध कार्य के लिए तैयार रहेंगे।

घ) दो से कम जीवित बच्चों के साथ सीएसआईआर के पुरुष अध्येता, प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अपनी पत्नी के प्रसवावस्था
के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार हैं।

16. एसोसिएटशिप का हस्तांतरण


रिसर्च एसोसिएट को कोई भी संस्थान ज्वाइन करने से पहले अपने शोध को अंजाम देने के लिए मेजबान संस्थान, मार्गदर्शक / पर्यवेक्षक, आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता और अन्य शोध सुविधाओं आदि का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। रिसर्च एसोसिएट के हस्तांतरण के लिए अनुरोध पर अप्रतिरोध्य परिस्थितियों को छोड़कर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए फेलो और उसके मार्गदर्शक को उचित औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को फेलो/एसोसिएट द्वारा सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट / इंस्टीट्यूट के हेड से स्वीकृत होना चाहिए, जहां से ट्रांसफर मांगा जाता है और गाइड / होस्ट इंस्टीट्यूट की सहमति होनी चाहिए , जहां पररिसर्च एसोसिएट ट्रांसफर का कारण बताकर ट्रांसफर होने की मांग की जाती है। किसी भी फेलो को "रिसर्च एसोसिएट के हस्तांतरण" के लिए सीएसआईआर से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य संस्थान में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि वह सीएसआईआर की मंजूरी के बिना कहीं और ज्वाइन करता है, तो उसकी / उसकेरिसर्च एसोसिएट को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, फेलोशिप के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में और पीएचडी जमा करने के बाद भी कोई हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. एसोसिएटशिप का समापन

क) एसोसिएटशिप उस तारीख से समाप्त हो जाएगी जब फेलो इस्तीफा देता है और सीएसआईआर द्वारा उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सीएसआईआर द्वारा पर्यवेक्षक और विभाग / संस्थान के प्रमुख की सिफारिश पर एसोसिएटशिप को समाप्त किया जा सकता है। एसोसिएटशिप को समाप्त भी किया जा सकता है यदि वह संस्थान जहां वह अनुशासनात्मक आधार पर एसोसिएट को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी रखने से इनकार करता है और सीएसआईआर को सूचित करता है।

ख) यदि कोई एसोसिएट बिना अनुमति के जाता है, तो किसी भी समय देय वजीफा उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक कि विश्वविद्यालय और अन्य देयताएं विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा साफ और प्रमाणित नहीं हो जाती हैं, ऐसे मामलों में जिम्मेदारी  विश्वविद्यालय / संस्थान  की होगी जहाँ से एसोसिएट संबंधित है।

ग) सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, बकाया फ़ेलोशिप , छुट्टी की मंजूरी के समाप्त होने , एसोसिएटशिप त्यागने  तथा स्वीकृत किए जाने के कारण किसी भी समय संस्थान के पास दिए गए अनुदान का अनपेक्षित संतुलन सीएसआईआर को तुरंत वापस कर दिया जाना चाहिए। जोकि उप सचिव, ईएमआर, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के पक्ष में मसौदा तैयार करके भेजना है|

घ) रिसर्च एसोसिएट को फेलोशिप छोड़ने के एक साल के भीतर अपने एसोसिएटशिप के दावों का निपटारा करना होगा। एसोसिएटशिप छोड़ने के एक साल बाद सीएसआईआर द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 

18. आवास / एचआरए

सभी रिसर्च एसोसिएट्स को जहां भी उपलब्ध हो, हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जा सकती है और विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हॉस्टल में रहने वाले लोग एचआरए के लिए पात्र नहीं होंगे। छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है। जहां यह संभव नहीं है, मेजबान संस्थानों के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में यह उस क्षेत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए देय दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। HRA की गणना का आधार रिसर्च एसोसिएट का वास्तविक वजीफा होगा। संबंधित संस्था होस्ट संगठन की अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले एसोसिएट्स के संबंध में अलग से तीन प्रतियों में एचआरए दावा बिल निर्दिष्ट प्रोफार्मा में भेज देगी।


19. चिकित्सा लाभ

क) सभी रिसर्च एसोसिएट्स को केंद्र / राज्य सरकार के मेडिकल मानदंडों के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है। यह केवल उनके लिए ही सीमित होगी तथा उनके आश्रितों को इसका कोई नहीं लाभ नहीं मिलेगा |

ख) मेजबान संस्थान रिसर्च एसोसिएट्स के ज्वाइन करते समय या बाद में उसकी चिकित्सकीय जाँच करा सकते है |

20. ओवरहेड शुल्क

क) सीएसआईआर अनुदान के खातों को बनाए रखने और समय पर जमा करने के लिए, लाभार्थी विश्वविद्यालय / संस्थान सीएसआईआर से दावा करने के हकदार हैं कि निम्नलिखित दरों पर ओवरहेड शुल्क।

i) अनुसंधान अध्येताओं के लिए: रु 500 / - प्रति वर्ष प्रति फेलो बिना किसी सीमा के कुल राशि पर।

ii) दरों को वित्तीय वर्ष 1998-99 के बाद से लागू किया जाता है।

ख) ओवरहेड शुल्कों की स्वीकार्यता सीएसआईआर को निम्नलिखित विवरण / दस्तावेजों के समय पर जमा करने (एक महीने के भीतर) के अधीन होगी।

i) रिसर्च फेलो / एसोसिएट्स की समेकित सूची जिसमें उस वर्ष में  फ़ेलोशिप समाप्त / स्थानांतरित / इस्तीफा / स्थानांतरण / संगति / संगति के इस्तीफे की तिथि के साथ आदि की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।

ii) सीएसआईआर रिसर्च फेलो (जेआरएफ / एसआरएफ) / सीएसडी रिसर्च फेलो (जेआरएफ / एसआरएफ) द्वारा प्रस्तुत पीएचडी शोध के लिए दी गई पीएचडी डिग्री के संबंध में वर्षवार जानकारी।

iii) वित्तीय वर्ष के दौरान सभी फेलो के  संबंध में समेकित उपयोग प्रमाणपत्र (अनुलग्नक- IV)।

iv) सीएसआईआर अनुदान-वार और वर्ष-वार अनुदान की प्राप्ति और व्यय (अनुलग्नक- V) का विवरण। सांविधिक लेखा परीक्षकों या सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरण बाद में भेजा जा सकता है।

v) टर्मिनेटेड फेलोशिप / एसोसिएटशिप, ट्रांसफर की गई फेलोशिप / एसोसिएटशिप के अनपेक्षित बैलेंस के विवरण, वर्ष के दौरान इस्तीफा देने वाले फेलो  के लिए मंजूरी दे दी गई और चेक / ड्राफ्ट नंबर के साथ सीएसआईआर द्वारा  जारी अनुदान पर ब्याज अर्जित किया गया उसकी जानकारी सीएसआईआर को दिनांक और राशि जारी करने वाली बैंक शाखा आदि प्रस्तुत करना ।

vi) ओवरहेड शुल्क के लिए दावे का सार।

ग) सीएसआईआर के खातों को बनाए रखने वाले कर्मचारियों को ओवरहेड शुल्क का भुगतान केवल सीएसआईआर द्वारा अनुमोदन और ऊपर उल्लिखित विवरण / दस्तावेजों की प्राप्ति पर किया जाएगा।

घ) ओवरहेड शुल्क का उपयोग संस्थान / विश्वविद्यालय के विवेक पर होगा।

21. निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन


सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान के निदेशक को निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता का पालन करने के बाद एसआरएफ और आरए के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए , जेआरएफ को उन्नत करने का अधिकार है। आदेश प्रयोगशाला द्वारा जारी किया जाना है और केवल आदेश की एक प्रति को निगरानी के लिए हेड, एचआरडीजी को भेजा जाना आवश्यक है। निदेशक को एचआरडीजी को सूचना के तहत छुट्टी (बिना वजीफा के भी) स्वीकृत करने, इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार है। यह उन फेलो / एसोसिएट्स के मामले में लागू होगा जिन्हें CSIR के HRD ग्रुप द्वारा फैलोशिप / एसोसिएटशिप से सम्मानित किया जाता है। निदेशक को यह भी सूचित किया जाता है कि वह केवल HEAD, HRDG को सूचना के तहत एक वर्ष की अवधि तक विदेश में फेलो / एसोसिएट्स  कार्यवाही के लिए बिना वजीफा दिए छुट्टी मंजूर करे। सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान के निदेशक को एचआरडीजी के लिए सूचना के तहत एक शोध फेलो / एसोसिएट्स की गाइड को बदलने का भी अधिकार है।

22. अन्य नियम और शर्तें

क) सीएसआईआर जब चाहे विश्वविद्यालयों या संस्थानों में जहाँ रिसर्च फेलो / एसोसिएट्स रखा जाता है, वहां फेलो और एसोसिएट्स के काम की समीक्षा, खातों, उपस्थिति, आदि के निरीक्षण के लिए अपने अधिकारियों को भेजा जा सकता है।

ख) किसी भी तरह का भुगतान या मानद, अंशकालिक या पूर्णकालिक रोजगार या निजी प्रैक्टिस भी मानद क्षमता में फेलोशिप / एसोसिएटशिप के कार्यकाल के दौरान स्वीकार्य नहीं है।

ग) अनुसंधान फेलो / एसोसिएट्स  के वजीफे को आयकर अधिनियम 10 (16) के आयकर अधिनियम के भुगतान से छूट दी गई है |

घ) ये नियम और शर्तें JRF / SRF / RA के संबंध में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों को सुपरसीड करते हैं, किसी भी छूट के लिए DG, CSIR के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सभी मामलों में CSIR द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

किसी भी संशय या स्पष्टीकरण के मामले में केवल अंग्रेजी संस्करण को संदर्भित किया जायेगा |

महत्वपूर्ण नोट: सीएसआईआर को किसी भी समय ऊपर उल्लिखित शर्तों / दिशानिर्देशों को संशोधित करने का अधिकार है |