कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (जेआरएफ - गेट)
1. साधारण
क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के मा.सं.वि समूह के तहत ईएमआर प्रभाग सीएसआईआर अनुसंधान फैलोशिप और युवा पुरुषों और महिलाओं को फैकल्टी सदस्यों / वैज्ञानिकों के विशेष मार्गदर्शन के तहत प्रशिक्षण के लिए प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय के संस्थानों में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान / राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआईआर के संस्थान। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं की सूची अनुलग्नक- I पर है।
ख) सीएसआईआर फैलोशिप / एसोसिएटशिप विश्वविद्यालयों / आईआईटी / पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेजों / सरकारी अनुसंधान प्रतिष्ठानों में उपलब्ध हैं, जिनमें सीएसआईआर, मान्यता प्राप्त सार्वजनिक या निजी क्षेत्र, औद्योगिक फर्मों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान शामिल हैं। हालांकि, सीएसआईआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह का निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें पुरस्कार देने वाले को विशेषज्ञ बनाना है।
ग) सीएसआईआर फैलोशिप / एसोसिएटशिप केवल भारत में मान्य हैं। केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक ही, रिसर्च फैलोशिप / एसोसिएटशिप के पुरस्कार के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य S & T के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन का विकास है।
घ) सीएसआईआर फेलोशिप / एसोसिएटशिप का पुरस्कार निश्चित कार्यकाल के लिए है और लाभार्थी को सीएसआईआर द्वारा बाद के रोजगार के लिए कोई आश्वासन या गारंटी नहीं देता है। सीएसआईआर के साथ निहित / पुरस्कृत करने का अधिकार। फेलोशिप / एसोसिएटशिप की समाप्ति के बाद, पुरस्कार विजेता सीएसआईआर में स्थायी समावेश/पद का दावा नहीं करेगा।
2. उद्देश्य
सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और उच्च स्तरीय विज्ञान उत्पन्न करने के लिए, इस योजना का उद्देश्य गेट योग्यता प्राप्ति इंजीनियरिंग स्नातकों और जीपीएटी योग्यता दवा स्नातकों को एसीएसआईआर या किसी अन्य संस्थान में उपयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के माध्यम से अनुसंधान करना है। ये फेलोशिप केवल सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं और इस योजना के तहत चुने गए जेआरएफ में अत्याधुनिक आरएंडडी सुविधाओं के साथ सीएसआईआर वैज्ञानिकों के साथ काम करने का उत्कृष्ट अवसर होगा।
3. पात्रता
बी.ई/बी. टेक मान्य गेट स्कोर के साथ इंजीनियरिंग अनुशासन डिग्री धारक
या
जिन उम्मीदवारों के पास बी.फार्मा डिग्री है और योग्य जीपीएटी है
या
गेट में न्यूनतम 85.00 प्रतिशत हासिल करने के लिए वैध गेट स्कोर और बायोटेक्नोलॉजी विषय के साथ बीटेक करने वाले उम्मीदवार।
एमई / एमटेक के साथ उम्मीदवार डिग्री;
सीएसआईआर-एसआरएफ-डायरेक्ट के लिए पात्र सभी लोग जेआरएफ गेट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
4. आयु सीमा
जे.आर.एफ के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष होगी, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /, शारीरिक रूप से विकलांग / नेत्रहीन विकलांग और महिला आवेदकों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। ओबीसी (गैर-मलाईदार परत वाले उम्मीदवार) जबकि 3 वर्ष की छूट दी गई है।
फेलोशिप की कुल अवधि पांच साल है जिसके भीतर उम्मीदवार को पीएचडी की डिग्री पूरी करने की उम्मीद है।
5. चयन प्रक्रिया
क) निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा विज्ञापन और साक्षात्कार की चयन प्रक्रिया के दिशानिर्देशों का पालन करके, सीएसआर प्रयोगशालाओं द्वारा जेआरएफ-गेट का चयन किया जाएगा। निदेशक द्वारा अनुमोदित सिफारिशों को सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों (अधिसूचना की प्रतिलिपि, गेट / जीपीएटी स्कोरकार्ड, चयन कार्यवाही, चयनित उम्मीदवार के बायोडाटा, एस, मार्क शीट, डीओबी) के साथ हेड, एचआरडीजी को भेज दिया जाना है। प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदि)। सीएसआईआर-एचआरडीजी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद एक औपचारिक पुरस्कार पत्र जारी किया जाएगा।
ख) एसीएसआईआर के एकीकृत एम.टेक.-पीएचडी कार्यक्रम में भाग लेने वाली प्रत्येक सीएसआईआर प्रयोगशाला सीएसआईआर जेआरएफ-गेट योजना के तहत अधिकतम 5 (पांच) फेलोशिप प्रदान कर सकती है। एसीएसआईआर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार एकीकृत एमटेक-पीएचडी कार्यक्रम में भाग लेने वाली सीएसआईआर प्रयोगशालाएँ इस प्रकार हैं:
क्र.सं | सीएसआईआर प्रयोगशाला | क्र.सं | सीएसआईआर प्रयोगशाला |
---|---|---|---|
1 | सीबीआरआई | 10 | आईआईपी |
2 | सीईसीआरआई | 11 | आई एम एम टी |
3 | सीईईआरआई | 12 | एनएएल |
4 | सीजीसीआरआई | 13 | एनसीएल |
5 | सीआईएमएफआर | 14 | एन ईईआरआई |
6 | सीएमईआरआई | 15 | एनएमएल |
7 | सीआरआरआई | 16 | एनपीएल |
8 | सीएसआईओ | 17 | एस ईआरसी |
9 | आईआईसीटी |
|
बाकी सीएसआईआर प्रयोगशालाएँ प्रत्येक वर्ष अधिकतम 2 (दो) जेआरएफ-गेट फेलोशिप प्रदान कर सकती हैं।
ग) सम्मानित किए गए जेआरएफ-गेट फेलोशिप की संख्या एक वर्ष में 120 से अधिक नहीं होगी। यदि एक वर्ष में प्रदान की गई जेआरएफ-गेट फेलोशिप की संख्या 120 से कम है, तो शेष फेलोशिप अगले वर्ष के दौरान अन्य प्रयोगशालाओं में उनकी आवश्यकता और अनुरोध के आधार पर महानिदेशक, सीएसआईआर की मंजूरी के साथ पारित की जा सकती है।
घ) किसी भी उम्मीदवार को एचआरडीजी (सीएसआईआर) से पूर्व स्वीकृति के बिना जेआरएफ-गेट योजना के तहत फेलोशिप की पेशकश नहीं की जानी चाहिए।
डं) जेआरएफ-गेट फेलोशिप योजना केवल सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में ही उपलब्ध है। जेआरएफ-गेट फेलोशिप से सम्मानित छात्र एसीएसआईआर सहित किसी भी संस्थान में पीएचडी के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। गेट योग्यता प्राप्ति इंजीनियरिंग स्नातक जो एकीकृत एमटेक-पीएचडी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें केवल एसीएसआईआर में पंजीकृत किया जाएगा। चूंकि पीएचडी करने के लिए जेआरएफ-गेट फेलोशिप प्रदान की जाती है और इसलिए एम.टेक के बाद कोई स्वचालित निकास नहीं होगा।
6. आरक्षण
अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए भारत सरकार के मौजूदा आरक्षण दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रयोगशाला आरक्षण के संबंध में रिकॉर्ड बनाए रखेगी (जैसे 5 वर्ष के कार्यकाल में 25 जेआरएफ - गेट के लिए वितरण, वितरण निम्नानुसार है: UR-15, OBC-6, SC-3, ST-1 और PWD क्षैतिज)।
7. वजीफा और कार्यकाल
क) जेआरएफ-गेट का वजीफा पहले दो वर्षों के लिए 31,000 / पीपीएम होगा। इसके अलावा, वार्षिक आकस्मिक अनुदान रु। 20,000 / - प्रति फेलो विश्वविद्यालय / संस्थान को प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (अनुलग्नक- II) में दिए गए हैं।
एक रिसर्च फेलो जो महीने के पहले दिन शामिल होता है, उसका कार्यकाल पिछले महीने के आखिरी दिन पूरा होगा। अन्य मामलों में फेलोशिप में शामिल होने के उसी महीने के अंतिम दिन कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
ख) एसआरएफ-गेट: जेआरएफ के रूप में दो साल पूरे होने पर अगर फेलो पीएचडी के लिए पंजीकृत है, तो फेलोशिप को एसआरएफ (एनईटी) में अपग्रेड किया जाएगा जिसको फेलो के अनुसंधान प्रगति / उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से उपलब्धियां, जिसमें विश्वविद्यालय / संस्थान के बाहर के मार्गदर्शक, विभाग प्रमुख और बाहरी सदस्य शामिल हैं और स्टाइपेंड को बढ़ाकर तीसरे और बाद के वर्षों के लिए रु 35,000 / -कर दिया जायेगा |
संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ, प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं। जहां तक संभव हो बाहरी सदस्य को तीन सदस्यीय समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। जहां गाइड विभाग का प्रमुख होता है, डीन, विज्ञान संकाय या विभाग का कोई भी वरिष्ठ सदस्य समिति के तीसरे सदस्य (अनुलग्नक- III) और (अनुलग्नक- IV) के रूप में जुड़ा हो सकता है। उन्नयन की सिफारिश नहीं करने वाली समिति या फेलो ने पीएचडी के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो उम्मीदवार तीसरे वर्ष के लिए 31,000 / - रुपये के वजीफे के साथ जेआरएफ के रूप में जारी रहेगा या उसकी फेलोशिप की सिफारिश के आधार पर उसे समाप्त किया जा सकता है। समिति और इस संबंध में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम होगा। अपने उन्नयन के लिए 3 वर्ष के अंत में विधिवत गठित तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति द्वारा जेआरएफ के अनुसंधान कार्य की प्रगति का आकलन किया जाएगा।
ग) यह उम्मीद की जाती है कि फेलो ने अपने काम को 3 साल के अंत तक प्रकाशित किया होगा। यह उम्मीदवार द्वारा की गई प्रगति को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंड बनाएगा। यदि समिति द्वारा उन्नयन के लिए जेआरएफ का कार्य अभी भी संतोषजनक नहीं पाया गया है या पीएचडी के लिए पंजीकृत नहीं है, तो फेलोशिप समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि प्रगति किसी स्वीकृत कार्यकाल के पूरा होने पर संतोषजनक नहीं है, तो फेलोशिप समाप्त कर दी जाएगी। एसआरएफ (गेट) के चौथे वर्ष के लिए कार्यकाल का विस्तार प्रगति रिपोर्ट (अनुलग्नक- IV) और गाइड की सिफारिश के आधार पर होगा। एसआरएफ (गेट) के रूप में 5 वें वर्ष का विस्तार एक तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर स्वीकार्य है और प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कागज के पुनर्मुद्रण / पूर्वप्रचार / पांडुलिपियों के रूप में प्रकाशनों द्वारा विधिवत समर्थित प्रगति रिपोर्ट, प्रकाशन के लिए स्वीकृत या संचारित (अनुलग्नक- IV) ) और (अनुलग्नक- V)। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीएसआईआर मानदंडों के अनुपालन के साथ-साथ अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ छह महीने के भीतर वार्षिक कार्यकाल पूरा होने के बाद फेलोशिप / एसोसिएटशिप की समाप्ति हो सकती है।
घ) जेआरएफ प्लस एसआरएफ (गेट) के रूप में कुल कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसमें यूजीसी / डीएसटी / डीबीटी / आईसीएमआर / आईसीएआर आदि या किसी अन्य फंडिंग एजेंसी / संस्थान द्वारा दी गई फैलोशिप का कार्यकाल शामिल होगा। एसआरएफ (एनईटी) के रूप में स्टाइपेंड की समान दर जेआरएफ के रूप में पर जारी रखने का आदेश, एचआरडीजी, सीएसआईआर के ईएमआर डिवीजन द्वारा जारी किया जाएगा। यदि फेलो अपने शोध प्रकाशन में सीएसआईआर के वित्तीय सहायता को उल्लेखित(स्वीकार करना) नहीं करता है, तो एक्सटेंशन भी नहीं दिया जा सकता है।
एक रिसर्च फेलो जो महीने के पहले दिन शामिल होता है, उसका कार्यकाल पिछले महीने के आखिरी दिन पूरा होगा। अन्य मामलों में फेलोशिप में शामिल होने के उसी महीने के अंतिम दिन कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
8. फेलोशिप का पुरस्कार और अनुदानों की प्राप्ति
क) फेलोशिप के पुरस्कार और अनुदानों की वापसी
फैलोशिप चयनित आवेदकों को एक औपचारिक पत्र द्वारा अनुदान के विवरण और इसे नियंत्रित करने वाली शर्तों, संस्थान के लिए सूचना के तहत दिया जाएगा, जिसने उनके आवेदनों को अग्रेषित किया। फेलोशिप अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से मासिक आधार पर देय है, जबकि वार्षिक आकस्मिकता शोधराशि (वार्षिक आकस्मिकता के लिए अनुबंध- VIa) और (मासिक फैलोशिप के लिए अनुबंध- VIb) के विधिवत रूप से भुगतान किया जाएगा तथा इन प्रोफोर्मा को वित्त अधिकारी / रजिस्ट्रार / संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा ।
अन्य आवश्यक दस्तावेजों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्नातक और स्नातकोत्तर मार्क शीट, एकीकृत-पीएचडी / पीएचडी नामांकन / पंजीकरण, जेआरएफ) के साथ फेलो की ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पहला भुगतान (फेलोशिप स्टाइपेंड) किया जाएगा। -गेट / जीपीएटी सर्टिफिकेट आदि) गाइड के माध्यम से संस्थान के निदेशक द्वारा विधिवत अग्रेषित किया जाता है जिसके पक्ष में आकस्मिक अनुदान जारी किया जाना है। बाद के मासिक स्टाइपेंड उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ विधिवत हस्ताक्षरित बिल (अनुलग्नक- VIb) प्राप्त होने पर बनाए जाएंगे। 31 मार्च और पिछले एक साल की रिपोर्ट, (ख) उपयोग प्रमाण पत्र (अनुबंध) के लिए निर्धारित अवधि (अनुलग्नक- IV) में रिसर्च फेलो की प्रगति रिपोर्ट (ए) की प्राप्ति के बाद ही वार्षिक आकस्मिक भुगतान किया जाएगा (अनुलग्नक-VII),और संबंधित संस्थान से अगले वित्तीय वर्ष के लिए दावा बिल के साथ 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली रसीद और भुगतान (खातों का विवरण) (अनुलग्नक- VIII) का विवरण। सीएसआईआर द्वारा फैलोशिप के लिए जारी किए गए अनुदानों पर संस्थानों / विश्वविद्यालयों द्वारा अर्जित पूर्व भुगतानों और ब्याज की राशि को एक वित्तीय वर्ष के अंत में सीएसआईआर को वापस किया जाना है या भुगतान के लिए नए दावे प्रस्तुत करते समय समायोजित किया जाना है। रिसर्च फेलो के लिए ग्रांट इंस्टीट्यूशन द्वारा खाता प्रकार प्रणाली पर खातों को बनाए रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय / संस्थान अनुदान के समुचित उपयोग और सीएसआईआर-एचआरडी समूह को खाता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
ख) आकस्मिकता का अनुदान
संस्थान को रु 20,000 / - प्रति वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। एक वर्ष से कम समय के लिए, आकस्मिक अनुदान समर्थक अनुपात के आधार पर स्वीकार्य होगा। इस अनुदान का कुछ हिस्सा शोध कार्य, पुस्तकों की खरीद, आदि के हित में उपयोग किया जा सकता है। एक वर्ष के अंत में आकस्मिक अनुदान की शेष राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, हालाँकि, आकस्मिक अनुदान की अगली रिलीज़ पिछले वर्ष की आकस्मिक अनुदान की बकाया राशि के समायोजन के अधीन है, जिससे एक वर्ष में आकस्मिक व्यय को अधिकतम रु 20,000/-। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष के आकस्मिक अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध (दावा) पर विचार नहीं किया जाएगा। आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश अनुलग्नक- II में दिए गए हैं। सीएसआईआर रिसर्च फेलो को ई-फॉर्म में पीएचडी थीसिस जमा करने पर रु 3000/ - (एकमुश्त) अतिरिक्त दिया जाएगा। जानकारी के लिए, हेड, सीएसआईआर-सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट (तपोवन’, 113-114, एनसीएल एस्टेट, पाषाण रोड़, पुणे-411008 (महाराष्ट्र ), से संपर्क किया जा सकता है। यूआरडीआईपी का वेबसाइट पता www.urdip.res.in है।
विश्वविद्यालय / संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित उपयोग प्रमाणपत्र (अनुलग्नक- VII) और व्यय का विवरण (अनुलग्नक-VIII ) प्रस्तुत करना होता है, जो अगले वर्ष के लिए देय अनुदान-इन-सहायता जारी नहीं किया जाएगा।
9. प्रगति रिपोर्ट
किए गए शोध कार्य पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना फेलो के कार्य का अनिवार्य हिस्सा होगा। प्रत्येक रिसर्च फेलो अपनी प्रोफेशनल रिपोर्ट को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- IV) में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सीएसआईआर (एचआरडी समूह) को अपने मार्गदर्शक / विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। अनुलग्नक- IV के सभी स्तंभों के विरुद्ध अद्यतित और पूर्ण जानकारी देना आवश्यक है। परिणाम को टेबल्स / आंकड़ों में मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिन उद्देश्यों और निष्कर्षों के संदर्भ में चर्चा की गई है, उन्हें भी दिया जाना चाहिए। खण्डित रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रगति की रिपोर्ट हमेशा प्रकाशित पत्रों की प्रतियों के साथ होनी चाहिए, प्रकाशन के लिए स्वीकार किए गए कागजात के पुन: प्रिंट और पूर्व प्रिंट, सीएसआईआर की वित्तीय सहायता को विधिवत रूप से प्रकाशित करने के लिए संचारित शोध पत्र की पांडुलिपि को भी प्रस्तुत करना चाहिए । वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीएसआईआर मानदंडों के गैर-अनुपालन के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को कार्यकाल पूरा होने के बाद को छह माह के भीतर प्रस्तुत्त न करने पर फेलोशिप / एसोसिएटशिप की समाप्ति हो सकती है। उपस्थिति रिकॉर्ड वार्षिक रिपोर्ट के साथ होना चाहिए। मार्गदर्शक / विभागाध्यक्ष अपने मूल्यांकन में शोध कार्य को करने में फेलो की मौलिकता और पहल की हिस्सेदारी की रिपोर्ट करेंगे। यदि थीसिस को उच्च डिग्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विभाग के गाइड द्वारा परिणाम घोषित होने पर सीएसआईआर को सूचित किया जाना चाहिए |
10. प्रकाशन / पेटेंट
क) प्रकाशन: गाइड के विवेक पर फेलो के शोध कार्य के परिणाम मानक रेफरी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं। सीएसआईआर द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह सभी प्रकार के प्रकाशनों में अलग-अलग है। प्रकाशित शोध पत्रों की एक प्रति सीएसआईआर को भेजी जानी चाहिए।
ख) पेटेंट: सीएसआईआर अनुसंधान अध्येताओं / सहयोगियों के बौद्धिक कार्य के संबंध में जांच से संबंधित पेटेंट अधिकारों के परिणामों और स्वामित्व का व्यावसायिक शोषण निम्नानुसार होगा: (i) सार्वजनिक वित्त पोषित शैक्षिक / अनुसंधान संस्थान, जिसके लिए एक फेलो संबद्ध, अपने स्वयं के लागत पर पेटेंट अधिकार की तलाश कर सकते हैं और/या फेलो के बौद्धिक कार्य से संबंधित जांच के परिणामों का व्यावसायिक शोषण और सभी अधिकार संबंधित संस्थान के साथ विशेष रूप से निहित होंगे। आईपी के स्वामित्व और इसके लाइसेंस / शोषण से संबंधित सभी मामले संबंधित संस्थानों की आईपी नीति द्वारा शासित होंगे। (ii) यदि कोई संस्था, जिससे कोई फेलो जुड़ा हुआ है, किसी भी स्थिति में, फेलो के बौद्धिक कार्य से संबंधित जांच के परिणामों के पेटेंट अधिकार और/या व्यावसायिक शोषण की स्थिति में नहीं है, तो सीएसआईआर अपनी लागत पर काम कर सकती है। फेलो के बौद्धिक कार्यों के परिणामों के पेटेंट अधिकार और/या व्यावसायिक शोषण और सभी अधिकार सीएसआईआर के साथ विशेष रूप से निहित होंगे। (सीएसआईआर OM NO। F.No. 6 / IPR / 2011 / EMR-I दिनांक 29 जुलाई 2011 को जारी किया गया।)
11. रिसर्च फेलो के कर्तव्य
क) फेलो एक पूर्णकालिक शोधकर्ता होना चाहिए और विश्वविद्यालय / संस्थान / प्रयोगशाला के अनुशासनात्मक नियमों के लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा जहां वह काम कर रहा है। फेलो की नियमित उपस्थिति विभाग द्वारा उपस्थिति रजिस्टर रख कर सुनिश्चित की जा सकती है।
ख) यदि कोई फेलो प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित होने का फैसला करता है, तो वह गाइड से अनुमति लेना चाहता है और सीएसआईआर को इसके बारे में सूचित करेगा।
ग) रिसर्च फेलो को अपने स्वीकृत अनुसंधान कार्यक्रम, भुगतान या अवैतनिक से संबंधित कोई भी कार्यभार नहीं लेना है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो फेलो अपने पीएचडी कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने शैक्षणिक कार्य / अन्य गतिविधियों में मेजबान संस्थान की सहायता कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे कार्य फेलो के शोध कार्य की प्रगति में बाधा न बनें।
घ) एक बार रिसर्च फेलो फेलोशिप स्वीकार कर लेता है और इसमें शामिल हो जाता है तो फ़ेलोशिप के सामान्य कार्यकाल या इससे कम अवधि के लिए जिसमें शोध समस्या के मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाना है शोध कार्य को जारी रखना होगा ।
डं) कोई फेलो सीएसआईआर की पूर्व मंजूरी के बिना अपनी फैलोशिप बंद नहीं करेगा। यदि वह अनुसंधान के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकाल पूरा करने से पहले फेलोशिप बंद करना चाहता है, तो उसे फैलोशिप छोड़ने के लिए विशिष्ट कारणों का संकेत देते हुए, एक महीने पहले गाइड के माध्यम से सीएसआईआर को इस्तीफा सौंपना होगा। फैलोशिप सीएसआईआर पत्र में निर्धारित तिथि से समाप्त हो जाएगा जो इस्तीफे को मंजूरी देता है।
च) रिसर्च फेलो को निर्धारित अवधि के दौरान फेलोशिप की पूरी अवधि के दौरान किए गए शोध कार्य की एक विस्तृत समेकित रिपोर्ट एक महीना के भीतर भेजनी होगी। जोकि गाइड के माध्यम से सीएसआईआर को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- X) में प्रेषित करनी होगी|
छ) फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान, फेलो केवल सीएसआईआर के साथ गाइड के माध्यम से संस्था प्रमुख के अनुमोदन के साथ पत्र व्यवहार करेगा।
ज) रिसर्च फेलो ने सीएसआईआर को उच्च डिग्री प्राप्त करने, पीएचडी, एमडी, एमडीएस, एमएस, एमफिल, एमई आदि के लिए थीसिस जमा करने और किसी भी शोध पत्र को प्रस्तुत करने / स्वीकृति / प्रकाशन के बारे में सूचित करना है । फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान किए गए शोध कार्य। उसे प्रकाशन में सीएसआईआरकी सहायता को उल्लेखित करना चाहिए। प्रकाशित किए गए सभी शोध पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति प्रकाशन / पांडुलिपि / पुनर्मुद्रण के प्रत्येक चरण में सीएसआईआर को भेजी जानी चाहिए।
12. टेम्पररी टीचिंग और रिसर्च जॉब
गाइड की सिफारिश पर एक रिसर्च फेलो, और बशर्ते कि उसकी / उसके विश्वविद्यालय / संस्थान को कोई आपत्ति न हो, सीएसआईआर द्वारा किसी मान्यताप्राप्त R & D इंस्टीट्यूशन / यूनिवर्सिटी, कॉलेज / इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट / में अस्थायी भुगतान लेक्चरशिप / रिसर्च जॉब लेने की अनुमति दी जा सकती है। भारत और विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान / पीडीएफ अध्ययन में फैलोशिप (JRF और SRF एक साथ) के पूरे कार्यकाल के दौरान एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । रिसर्च फेलो ऐसी अवधि के लिए फैलोशिप के किसी भी विस्तार का हकदार नहीं होगा। फेलो ऐसे अवकाश के दौरान वजीफा और आकस्मिक अनुदान के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अवकाश अवधि को कार्यकाल में गिना जाएगा। कम से कम एक वर्ष के लिए रिसर्च स्कॉलर के रूप में शामिल होने और काम करने के बाद ही ऐसी छुट्टी ली जा सकती है। फेलो को ड्यूटी के लिए उसी जगह पर रिपोर्ट करना होता है, जहां से वह छुट्टी पर आया था।
13. अवकाश
क) सीएसआईआर को सूचित किए जाने के अनुरोध के बाद कार्यकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित अवकाश की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अवकाश को फैलो के कार्यकाल के हिस्से के रूप में माना जाएगा। हालांकि कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 90 दिनों से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है। इसमें से 30 दिन से अधिक कैलेंडर वर्ष में वजीफे के साथ नहीं लिए जा सकते हैं और इससे आगे किसी भी छुट्टी को "लीव विथाउट स्टिपेंड" (बिना स्टिपेंड) माना जाएगा। फैलोशिप के पहले वर्ष या किसी भी अपूर्ण वर्ष के दौरान, छुट्टी प्रो-राटा आधार पर दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में सीएसआईआर द्वारा बिना वजीफे के छुट्टी की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है। यदि फेलोशिप की अवधि समाप्त होने से पहले कोई फेलो छुट्टी पर जाता है, तो उसे कार्यकाल की समाप्ति से पहले वापस आ जाना चाहिए| ऐसा सुनिश्चित न करने पर तथा विफल होने पर उसका कार्यकाल तुरंत प्रभाव से समाप्त माना जाएगा। छुट्टी से वापस जुड़ने के तथ्य को तुरंत सीएसआईआर को सूचित किया जाना चाहिए। चूंकि सीएसआईआर अग्रिम में अनुदान जारी करता है, इसलिए, "लीव विदाउट स्टाइपेंड" के खाते में राशि एक वित्तीय वर्ष के अंत में सीएसआईआर को वापस कर दी जानी चाहिए या यदि कोई हो, तो नए दावे के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए।
ख) यदि उपर्युक्त पैरा 13 (क) में निर्धारित है, तो छुट्टी संस्थान / विभाग के प्रमुख की सहमति के साथ उसके प्रभार में एक फेलो को छोड़ सकती है। यदि छुट्टी देय नहीं है, तो ऐसे मामले सीएसआईआर द्वारा ही तय किए जाएंगे। फेलो को सीएसआईआर की पूर्व मंजूरी के बिना सम्मेलनों / सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए विदेश जाने के लिए छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित हो, ऐसी विदेशी यात्राओं की पूरी अवधि को बिना वजीफे के अवकाश के रूप में माना जाएगा।
ग) मातृत्व के आधार पर 180 दिनों की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दो जीवित बच्चों के साथ महिला फेलो पूर्ण वजीफा प्लस एचआरए के हकदार हैं। सीएसआईआर को सूचना के तहत गाइड द्वारा इस तरह की छुट्टी मंजूर की जाएगी। फैलो की ड्यूटी फिर से शुरू करने और वास्तविक परिरोध/प्रसूति के समर्थन में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने के बाद छुट्टी की अवधि के लिए फैलोशिप राशि का भुगतान किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि फेलो शेष कार्यकाल के दौरान शोध कार्य के लिए तैयार रहेंगे।
घ) दो से कम जीवित बच्चों के साथ सीएसआईआर के पुरुष अध्येता, प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अपनी पत्नी के प्रसवावस्था
के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार हैं।
14. फेलोशिप का हस्तांतरण
फेलो को कोई भी संस्थान ज्वाइन करने से पहले अपने शोध को अंजाम देने के लिए मेजबान संस्थान, मार्गदर्शक / पर्यवेक्षक, आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता और अन्य शोध सुविधाओं आदि का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। फेलोशिप के हस्तांतरण के लिए अनुरोध पर अप्रतिरोध्य परिस्थितियों को छोड़कर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए फेलो और उसके मार्गदर्शक को उचित औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को फेलो/एसोसिएट द्वारा सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट / इंस्टीट्यूट के हेड से स्वीकृत होना चाहिए, जहां से ट्रांसफर मांगा जाता है और गाइड / होस्ट इंस्टीट्यूट की सहमति होनी चाहिए , जहां पर फेलोशिप ट्रांसफर का कारण बताकर ट्रांसफर होने की मांग की जाती है। किसी भी फेलो को "फेलोशिप के हस्तांतरण" के लिए सीएसआईआर से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य संस्थान में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि वह सीएसआईआर की मंजूरी के बिना कहीं और ज्वाइन करता है, तो उसकी / उसके फैलोशिप को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, फेलोशिप के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में और पीएचडी जमा करने के बाद भी कोई हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. फ़ेलोशिप का समापन
क) जूनियर रिसर्च फेलोशिप / सीनियर रिसर्च फैलोशिप पीएचडी की वाइवा-वॉयस की तारीख से या फैलोशिप कार्यकाल पूरा होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी। फेलोशिप भी उस तारीख से समाप्त हो जाएगी जब फेलो इस्तीफा देता है और सीएसआईआर द्वारा उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सीएसआईआर द्वारा पर्यवेक्षक और विभाग / संस्थान के प्रमुख की सिफारिश पर फैलोशिप को समाप्त किया जा सकता है। फेलोशिप को समाप्त भी किया जा सकता है यदि वह संस्थान जहां वह अनुशासनात्मक आधार पर फैलो को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी रखने से इनकार करता है और सीएसआईआर को सूचित करता है।
ख) यदि कोई फैलो बिना अनुमति के जाता है, तो किसी भी समय देय वजीफा उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक कि विश्वविद्यालय और अन्य देयताएं विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा साफ और प्रमाणित नहीं हो जाती हैं, ऐसे मामलों में जिम्मेदारी विश्वविद्यालय / संस्थान की होगी जहाँ से फेलो संबंधित है।
ग) सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, बकाया फ़ेलोशिप , छुट्टी की मंजूरी के समाप्त होने , फ़ेलोशिप त्यागने तथा स्वीकृत किए जाने के कारण किसी भी समय संस्थान के पास दिए गए अनुदान का अनपेक्षित संतुलन सीएसआईआर को तुरंत वापस कर दिया जाना चाहिए। जोकि उप सचिव, ईएमआर, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के पक्ष में मसौदा तैयार करके भेजना है|
घ) रिसर्च फेलो को फेलोशिप छोड़ने के एक साल के भीतर अपने फेलोशिप के दावों का निपटारा करना होगा। फैलोशिप छोड़ने के एक साल बाद सीएसआईआर द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. आवास / एचआरए
सभी शोध अध्येताओं को जहां भी उपलब्ध हो, छात्रावास की अनुमति दी जा सकती है और विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास में रहने वाले लोग एचआरए के लिए पात्र नहीं होंगे। छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है। जहां यह संभव नहीं है, मेजबान संस्थानों के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में यह उस क्षेत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए देय दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। HRA की गणना का आधार रिसर्च फेलो का वास्तविक वजीफा होगा। संबंधित संस्था मेजबान संस्था की अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले अध्येताओं के संबंध में अलग से तीन प्रतियों में एचआरए दावा बिल भेज देगी।
17. चिकित्सा लाभ
क) सभी अनुसंधान अध्येताओं को केंद्र / राज्य सरकार के मेडिकल मानदंडों के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है। यह केवल उनके लिए ही सीमित होगी तथा उनके आश्रितों को इसका कोई नहीं लाभ नहीं मिलेगा |
ख) मेजबान संस्थान फेलो के ज्वाइन करते समय या बाद में उसकी चिकित्सकीय जाँच करा सकते है |
18. निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन
सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान के निदेशक को निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता का पालन करने के बाद एसआरएफ और आरए के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए , जेआरएफ को उन्नत करने का अधिकार है। आदेश प्रयोगशाला द्वारा जारी किया जाना है और केवल आदेश की एक प्रति को निगरानी के लिए हेड, एचआरडीजी को भेजा जाना आवश्यक है। निदेशक को एचआरडीजी को सूचना के तहत छुट्टी (बिना वजीफा के भी) स्वीकृत करने, इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार है। यह उन फेलो / एसोसिएट्स के मामले में लागू होगा जिन्हें सीएसआईआर के HRD ग्रुप द्वारा फैलोशिप / एसोसिएटशिप से सम्मानित किया जाता है। निदेशक को यह भी सूचित किया जाता है कि वह केवल HEAD, HRDG को सूचना के तहत एक वर्ष की अवधि तक विदेश में फेलो / एसोसिएट्स कार्यवाही के लिए बिना वजीफा दिए छुट्टी मंजूर करे। सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान के निदेशक को एचआरडीजी के लिए सूचना के तहत एक शोध फेलो / एसोसिएट्स की गाइड को बदलने का भी अधिकार है।
19. अन्य नियम और शर्तें
मेजबान संस्थान सीएसआईआर को निम्नलिखित विवरण / दस्तावेजों को समय पर (एक महीने के भीतर) जमा करेगा।
क) रिसर्च फेलो / एसोसिएट्स की समेकित सूची जिसमें उस वर्ष में फ़ेलोशिप समाप्त / स्थानांतरित / इस्तीफा / स्थानांतरण / संगति / संगति के इस्तीफे की तिथि के साथ आदि की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
ख) सीएसआईआर रिसर्च फेलो (जेआरएफ / एसआरएफ) / सीएसडी रिसर्च फेलो (जेआरएफ / एसआरएफ) द्वारा प्रस्तुत पीएचडी शोध के लिए दी गई पीएचडी डिग्री के संबंध में वर्षवार जानकारी।
ग) विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सभी फेलो के संबंध में समेकित उपयोग प्रमाणपत्र (अनुलग्नक VII)।
घ) सीएसआईआर अनुदान-वार और वर्ष-वार अनुदान की प्राप्ति और व्यय (अनुलग्नक- VIII) का विवरण। सांविधिक लेखा परीक्षकों या सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरण बाद में भेजा जा सकता है।
डं) टर्मिनेटेड फेलोशिप / एसोसिएटशिप, ट्रांसफर की गई फेलोशिप / एसोसिएटशिप के अनपेक्षित बैलेंस के विवरण, वर्ष के दौरान इस्तीफा देने वाले फेलो के लिए मंजूरी दे दी गई और चेक / ड्राफ्ट नंबर के साथ सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदान पर ब्याज अर्जित किया गया उसकी जानकारी सीएसआईआर को दिनांक और राशि जारी करने वाली बैंक शाखा आदि प्रस्तुत करना ।
च) सीएसआईआर के खातों को बनाए रखने वाले कर्मचारियों को ओवरहेड शुल्क का भुगतान केवल सीएसआईआर द्वारा अनुमोदन और ऊपर उल्लिखित विवरण / दस्तावेजों की प्राप्ति पर किया जाएगा।
छ) फेलोशिप / एसोसिएटशिप के कार्यकाल के दौरान मानदेय क्षमता में किसी भी प्रकार का भुगतान या मानद, अंशकालिक या पूर्णकालिक रोजगार या निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।
अनुसंधान फेलो / सहयोगी के वजीफे को आईटी अधिनियम के 10 (16) के तहत आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।
ये नियम और शर्तें जेआरएफ / एसआरएफ / आरए के संबंध में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों का समर्थन करते हैं। हालाँकि, किसी भी छूट के लिए महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सभी मामलों में सीएसआईआर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
महत्वपूर्ण बिंदुओं को अधिसूचित किया जाना है
जेआरएफ-गेट को किसी भी प्रायोजित परियोजना में तैनात नहीं किया जाना है।
किसी भी संशय या स्पष्टीकरण के मामले में केवल अंग्रेजी संस्करण को संदर्भित किया जायेगा |
सीएसआईआर को किसी भी समय ऊपर उल्लिखित शर्तों / दिशानिर्देशों को संशोधित करने का अधिकार है।